मुरैना। शहर के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के उत्तमपुरा में दो वर्ष पूर्व 10 साल की मासूम बेटी की पीटकर हत्या करने वाले पिता को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार अग्रवाल ने की.
बेटी को लाठी से पीटकर मारा : अभियोजन महेंद्र अग्रवाल के अनुसार शहर के स्टेशन रोड थाना के अंतर्गत आने वाले उत्तमपुरा निवासी राकेश 10 नवंबर 2021 को अपने घर पर था. उसकी दस साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी. कुछ देर बाद बेटी जब घर के अंदर पहुंची तो पिता राकेश ने उसकी लाठी एवं प्लास से बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई. बच्ची की मां मोहनदेवी पत्नी राकेश की रिपोर्ट पर स्टेशन रोड थाना पुलिस ने आरोपी पिता के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध दर्ज किया.
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बच्ची की मां बयान से मुकरी : पुलिस ने मामले की जांच कर सबूत सहित अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल किया. न्यायालय में मामले के विचारण के दौरान मृतका की मां मोहनदेवी पक्षद्रोही होकर अपने बयानों से मुकर गई. लेकिन मारपीट से मृतका के शरीर पर आईं चोटों और डॉक्टर के कथन से प्रमाणित होने पर एवं घटना के समय अभियुक्त का घर में होना पाया गया. इसके अलावा लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी राकेश को हत्या का दोषी करार दिया.