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Morena News: अनूप तोमर हत्याकांड पर फैसला, अम्बाह न्यायालय ने 5 आरोपियों को सुनाया आजीवन कारावास

अम्बाह थाना क्षेत्र के रतनवसई गांव में 13 अगस्त 2018 को अनूप तोमर की गोली मारकर हत्या मामले में अम्बाह न्यायालय ने गुरुवार को 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया गया है.

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Published : Mar 17, 2023, 10:59 AM IST

Morena News
अनूप तोमर हत्याकांड पर फैसला

मुरैना। जिले के अम्बाह थाना क्षेत्र के रतनवसई गांव में 13 अगस्त 2018 को पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने दो युवकों पर फायरिंग की थी, जिसमें एक युवक को मौत हो गई थी और दूसरा युवक घायल हो गया था. इस मामले में गुरुवार को अंबाह न्यायालय के द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 11-11 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. बता दें कि अम्बाह क्षेत्र के रतनवसई गांव के अनूप सिंह तोमर का गांव के ही जोगेन्द्र तोमर, संजू तोमर, राजू तोमर, करु तोमर, नीटू तोमर से पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके बाद घटना हुई थी.

ये है मामलाः 13 अगस्त 2018 की शाम 6:30 बजे सुग्रीव और उसका दोस्त अनूप तोमर रतनवसई गांव में बातचीत कर रहे थे, उसी समय पांचों आरोपी वहां पहुंचे और जोगेन्द्र ने 315 बोर की बन्दूक से सुग्रीव के ऊपर गोली चला दी, जिससे सुग्रीव और अनूप तोमर बुरी तरह घायल हो गए थे. फरियादी सुग्रीव तोमर की रिपोर्ट पर अम्बाह थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया. इसी दौरान अनूप सिंह तोमर की इलाज के दौरान मौत हो जाने से धारा 302 तहित धाराओं में इजाफा किया गया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी जोगेन्द्र तोमर, संजू तोमर, राजू तोमर, करु उर्फ करन तोमर, नीटू तोमर को गिरफ्तार कर कई धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट के तहत चालान न्यायालय में पेश किया. इसके बाद से ही इस प्रकरण को सनसनीखेज (चिन्हित ) प्रकरण में रखा गया था.

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आरोपियों को आजीवन कारावास की सजाः इस मामले में अम्बाह न्यायालय के द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की ओर से अभियोजन के दौरान आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत होने के कारण आरोप सिद्ध हो गया, इसके बाद न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक आरोपीगण पर 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.

मुरैना। जिले के अम्बाह थाना क्षेत्र के रतनवसई गांव में 13 अगस्त 2018 को पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने दो युवकों पर फायरिंग की थी, जिसमें एक युवक को मौत हो गई थी और दूसरा युवक घायल हो गया था. इस मामले में गुरुवार को अंबाह न्यायालय के द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 11-11 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. बता दें कि अम्बाह क्षेत्र के रतनवसई गांव के अनूप सिंह तोमर का गांव के ही जोगेन्द्र तोमर, संजू तोमर, राजू तोमर, करु तोमर, नीटू तोमर से पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके बाद घटना हुई थी.

ये है मामलाः 13 अगस्त 2018 की शाम 6:30 बजे सुग्रीव और उसका दोस्त अनूप तोमर रतनवसई गांव में बातचीत कर रहे थे, उसी समय पांचों आरोपी वहां पहुंचे और जोगेन्द्र ने 315 बोर की बन्दूक से सुग्रीव के ऊपर गोली चला दी, जिससे सुग्रीव और अनूप तोमर बुरी तरह घायल हो गए थे. फरियादी सुग्रीव तोमर की रिपोर्ट पर अम्बाह थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया. इसी दौरान अनूप सिंह तोमर की इलाज के दौरान मौत हो जाने से धारा 302 तहित धाराओं में इजाफा किया गया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी जोगेन्द्र तोमर, संजू तोमर, राजू तोमर, करु उर्फ करन तोमर, नीटू तोमर को गिरफ्तार कर कई धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट के तहत चालान न्यायालय में पेश किया. इसके बाद से ही इस प्रकरण को सनसनीखेज (चिन्हित ) प्रकरण में रखा गया था.

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आरोपियों को आजीवन कारावास की सजाः इस मामले में अम्बाह न्यायालय के द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की ओर से अभियोजन के दौरान आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत होने के कारण आरोप सिद्ध हो गया, इसके बाद न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक आरोपीगण पर 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.

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