मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना में रिश्वत लेने वाले पटवारी को जिला न्यायालय ने 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. पटवारी ने 3 बीघा जमीन आवंटन करने के एवज में फरियादी से 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने 24 जुलाई 2014 को पटवारी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. जिसके बाद बुधवार को आरोपी को सजा सुनाई गई.
30 हजार रुपए मांगी थी रिश्वत: जानकारी के अनुसार, मुरैना जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) द्वारा 60 वर्षीय जगदीश प्रसाद डण्डौतिया पुत्र मनोहर सिंह डण्डौतिया, निवासी- सिविल लाईन, मुरैना को घूसखोरी के आरोप में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. अभियोजन अधिकारी/मीडिया सेल प्रभारी रश्मि अग्रवाल ने बताया कि ''आवेदक गिर्राज जाटव ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की थी कि उसके पिता ने 18-20 साल पहले फूल सिंह यादव से 3 बीघा कृषि भूमि खरीदी थी. 2 वर्ष पहले जमीन का सीमांकन पटवारी जगदीश डण्डौतिया ने किया था. पटवारी ने उसकी जमीन में कुछ जमीन कम कर के फूल सिंह यादव के हिस्से में निकाल दी थी. उसने पटवारी जगदीश डण्डौतिया से जमीन का बटांकन करने के लिये कहा तो उसने 30 हजार रुपए रूपये रिश्वत मांगी''.
फौती नामांतरण के लिए पटवारी ने मांगी थी रिश्वत, कोर्ट ने सुनाई चार साल की सजा
24 जुलाई 2014 को पकड़ाया: लोकायुक्त पुलिस ने दिनांक 24 जुलाई 2014 को मुरैना में पटवारी जगदीश डण्डौतिया के निवास पर दबिश देकर 10 हजार की घूस लेते उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था. लोकायुक्त पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही कर अभियोग पत्र न्यायालय मुरैना में पेश किया. जिस पर अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रोशनलाल छापरिया एवं निर्मल कुमार अग्रवाल ने सबूत और तर्क के आधार पर कोर्ट में अपना पक्ष रखा.
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