मुरैना। जरेरूआ में जीडी गोयनका स्कूल के पीछे सेवाराम का पुरा में सियाराम सिंह गुर्जर और उसके परिवार के सभी लोग 26 जनवरी की रात को सोए हुए थे. देर रात को पुरानी रंजिश को लेकर बबलू पुत्र भोगीराम यादव निवासी मारवाड़ी का पुरा लौहगढ़, मुन्ना पुत्र ग्यापाल बघेल, बृजेश पुत्र बंटीराम बघेल निवासीगण ग्राम सिलोहन का पुरा दतिया, मनीष पुत्र रामस्वरूप जाटव निवासी ग्राम बरचौली दतिया और दल्लू उर्फ जगराम पुत्र घनश्याम सेन निवासी ग्राम महादुआ, थाना पंडोखर, दतिया हथियारों से लैस होकर उनके घर में घुस आए. आरोपियों ने बंदूकों से ताबड़तोड़ दो-तीन राउंड फायरिंग की.
गोली मारकर हत्या : गोलियों की आवाज सुनकर सियाराम के भाई सेवाराम का बेटा रुस्तम सिंह और सियाराम की पत्नी केशकली घर से बाहर आए तो आरोपियों ने रुस्तम की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि केशकली की बंदूक की बटों से मारपीट की. जिससे उसे चोटें आईं थीं. नूराबाद पुलिस ने सियाराम गुर्जर की रिपोर्ट पर सभी पांचों आरोपियों के विरुद्ध धारा-302, 307 सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी. न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों एवं साक्ष्यों से सहमत होकर आरोपी बबलू यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अन्य चार आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया. न्यायालय ने अर्थदंड की राशि मृतक रुस्तम सिंह की मां रामायणी देवी को बतौर प्रतिकर दिए जाने के आदेश भी दिए हैं.
हत्या के प्रयास में चार लोगों को सजा : मुरैना जिला न्यायालय के षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में चार आरोपियों को धारा 324 में 6-6 माह कारावास ओर एक-एक हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. बताया गया है कि फरियादी तिलक सिंह गुर्जर निवासी महाराजपुरा ग्वालियर ने थाना सिविल लाइन मुरैना में रिपोर्ट की कि वह अपनी गाड़ी से 15 जून 2018 को थाना सिविल लाइन में आया था और कथन देकर वापस अपने गाँव जा रहा था. तभी के एस चौराहे पर गाँव जनकपुर के अजय, वृन्दावन, हाकिम एवं गाँव हेतमपुर के रामकीरत मिले. इन लोगों ने सरिया, लाठियों से उसकी गंभीर रूप से मारपीट कर गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी, जिस पर से आरोपियों के विरुद्ध धारा 307,294,427,34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था.
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रेप में 10 साल की सजा : मुरैना जिले की अम्बाह न्यायालय (पोक्सो एक्ट) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित युवक को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपित किशोरी को जबरन गांव के बीहड़ में ले गया, जहां रात भर दुष्कर्म किया. सुबह पिता खोजता हुआ पहुंचा तो आरोपित भाग गया था. मामले में मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन रश्मि अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने मामले में संजय पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था. न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर उक्त अपराध के आरोपित संजय सखवार को को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया.