मुरैना। शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की संजय कॉलोनी में 9 साल पहले एक युवक के घर से अवैध शराब की 10 पेटी बरामद हुई थी, आरोपी बिना लाइसेंस के घर से शराब बेचता था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी डॉ रश्मि वैभव शर्मा ने की.
अभियोजन की मीडिया सेल प्रभारी डॉ.रश्मि वैभव शर्मा ने बताया कि 27 नवंबर 2012 को सिटी कोतवाली थाना पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि संजय कॉलोनी निवासी बलराम सिंह घर से अवैध शराब बेच रहा है. सूचना पर पुलिस ने दबिश दी, मौके से 10 पेटी और 18 क्वार्टर शराब मिली थी. मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर 1 साल की सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है.