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मुरैना जिला एवं सत्र न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शुरू होगी सुनवाई

मुरैना में उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश पर जिला एवं सत्र न्यायालय में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई शुरू होगी.

Hearing started in Morena Court through video conferencing
मुरैना न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शुरू हुई सुनवाई
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Published : Apr 27, 2020, 2:03 PM IST

मुरैना। कोरोना वायरस महामारी से न्यायालय भी अछूता नहीं रहा, लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए न्यायालयों में भी प्रकरणों की सुनवाई बंद कर दी गई था, लेकिन अब उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश पर जिला एवं सत्र न्यायालय में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई शुरू होगी. अति आवश्यक मामलों की सुनवाई में केवल जज ही न्यायालयों में उपस्थित रहेंगे. बाकी अभियोजन अधिकारी, शासकीय समेत अन्य वकील घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से जुड़ेंगे.

मुरैना न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शुरू हुई सुनवाई
अभियोजन अधिकारी ने बताया की, लॉकडाउन के चलते आमजन प्रभावित हो रहे थे. न्यायालयों में चोरी, दुष्कर्म जैसे मामले बढ़ रहे थे, जिनकी पैरवी भी जरूरी है. ऐसे मामलों में आरोपी को पुलिस 24 घंटे से ज्यादा थाने में नहीं रख सकते हैं. इन सभी प्रकरणों को देखते हुए उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से सुनवाई करने के आदेश दिए हैं.

कोरोना वायरस के बचाव के लिए उच्च न्यायालय जबलपुर ने ये फैसला लिया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने सभी न्यायाधीशों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एप का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं.

मुरैना। कोरोना वायरस महामारी से न्यायालय भी अछूता नहीं रहा, लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए न्यायालयों में भी प्रकरणों की सुनवाई बंद कर दी गई था, लेकिन अब उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश पर जिला एवं सत्र न्यायालय में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई शुरू होगी. अति आवश्यक मामलों की सुनवाई में केवल जज ही न्यायालयों में उपस्थित रहेंगे. बाकी अभियोजन अधिकारी, शासकीय समेत अन्य वकील घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से जुड़ेंगे.

मुरैना न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शुरू हुई सुनवाई
अभियोजन अधिकारी ने बताया की, लॉकडाउन के चलते आमजन प्रभावित हो रहे थे. न्यायालयों में चोरी, दुष्कर्म जैसे मामले बढ़ रहे थे, जिनकी पैरवी भी जरूरी है. ऐसे मामलों में आरोपी को पुलिस 24 घंटे से ज्यादा थाने में नहीं रख सकते हैं. इन सभी प्रकरणों को देखते हुए उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से सुनवाई करने के आदेश दिए हैं.

कोरोना वायरस के बचाव के लिए उच्च न्यायालय जबलपुर ने ये फैसला लिया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने सभी न्यायाधीशों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एप का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं.

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