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सिपाही को रेत भरे डंपर से कुचलने वाले ड्राइवर को 10 साल की कैद, 6 हजार जुर्माना भी लगा

मुरैना के नूराबाद थाना क्षेत्र में 4 साल पहले आरक्षक धर्मेंद्र चौहान को रेत भरे डंपर से कुचलने वाले ड्राइवर को कोर्ट ने 10 साल की जेल और 6 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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Published : Jul 2, 2019, 7:01 PM IST

सिपाही को डंपर से कुचलने वाले ड्राइवर को 10 साल की कैद

मुरैना| नूराबाद थाना क्षेत्र में 4 साल पहले डकैती के आरोपी को पकड़ कर लौट रहे आरक्षक धर्मेंद्र चौहान को रेत भरे डंपर से कुचलने वाले ड्राइवर को कोर्ट ने 10 साल की जेल और 6 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. पुलिस ने इस मामले में डंपर मालिक और क्लीनर सहित कुल चार आरोपी बनाए थे. तीन आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है.

अपर लोक अभियोजक मानवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि 5 अप्रैल 2015 को नूराबाद थाना पुलिस लूट के आरोपी रिंकू गुर्जर को पकड़ कर लौट रही थी. इसी दौरान करह आश्रम वाली रोड पर जब थाना प्रभारी एसडी मिश्रा उक्त आरोपी को अपनी जीप में बैठाकर गुजर रहे थे. तब वहां से रेत से भरा डंपर पुलिस की गाड़ी के आगे आ रहा था.

सिपाही को डंपर से कुचलने वाले ड्राइवर को 10 साल की कैद

पुलिसकर्मियों ने अपनी सरकारी जीप आगे निकालकर कर रोक ली. उसके बाद आरक्षक धर्मेंद्र चौहान डंपर की ओर गया, इसी दौरान धर्मेंद्र ने ड्राइवर को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने डंपर को बैक करते हुए खंती में पटक दिया. इस हादसे में डंपर के नीचे दबने से आरक्षक धर्मेंद्र चौहान की मौत हो गई थी.

इस मामले में डंपर ड्राइवर तहसीलदार उर्फ तहसीला को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

मुरैना| नूराबाद थाना क्षेत्र में 4 साल पहले डकैती के आरोपी को पकड़ कर लौट रहे आरक्षक धर्मेंद्र चौहान को रेत भरे डंपर से कुचलने वाले ड्राइवर को कोर्ट ने 10 साल की जेल और 6 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. पुलिस ने इस मामले में डंपर मालिक और क्लीनर सहित कुल चार आरोपी बनाए थे. तीन आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है.

अपर लोक अभियोजक मानवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि 5 अप्रैल 2015 को नूराबाद थाना पुलिस लूट के आरोपी रिंकू गुर्जर को पकड़ कर लौट रही थी. इसी दौरान करह आश्रम वाली रोड पर जब थाना प्रभारी एसडी मिश्रा उक्त आरोपी को अपनी जीप में बैठाकर गुजर रहे थे. तब वहां से रेत से भरा डंपर पुलिस की गाड़ी के आगे आ रहा था.

सिपाही को डंपर से कुचलने वाले ड्राइवर को 10 साल की कैद

पुलिसकर्मियों ने अपनी सरकारी जीप आगे निकालकर कर रोक ली. उसके बाद आरक्षक धर्मेंद्र चौहान डंपर की ओर गया, इसी दौरान धर्मेंद्र ने ड्राइवर को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने डंपर को बैक करते हुए खंती में पटक दिया. इस हादसे में डंपर के नीचे दबने से आरक्षक धर्मेंद्र चौहान की मौत हो गई थी.

इस मामले में डंपर ड्राइवर तहसीलदार उर्फ तहसीला को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

Intro:मुरैना जिले के नूराबाद थाना इलाके में 4 साल पहले डकैती के आरोपी को पकड़ कर लौट रहे नूराबाद थाने में पदस्थ आरक्षक धर्मेंद्र चौहान को रेत के डंपर से कुचलने वाले आरोपी ड्राइवर को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद यूनिस खां की कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास व 6 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस ने इस मामले में डंपर मालिक व क्लीनर सहित कुल चार आरोपी बनाए थे। शेष तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है।


Body:वीओ - जानकारी के अनुसार अपर लोक अभियोजक मानवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि 5 अप्रैल 2015 को नूराबाद थाना पुलिस लूट के आरोपी रिंकू गुर्जर को पकड़ कर लौट रही थी। इसी दौरान करह आश्रम वाली रोड पर जब थाना प्रभारी एसडी मिश्रा उक्त आरोपी को अपनी जीप में बैठाकर करह आश्रम वाली रोड से गुजर रहे थे। तब वहां से रेत से भरा पीले रंग का डंपर आगे जा रहा था। पुलिसकर्मियों ने अपनी सरकारी जीप आगे निकालकर कर रोक ली। गाड़ी में बैठा आरक्षक धर्मेंद्र चौहान जीप से नीचे उतरा उतरकर डंपर की ओर गया तो डंपर चालक तहसीलदार उर्फ तहसीला उसे बैक करने लगा। सिपाही धर्मेंद्र ने दौड़कर ट्रक का गेट खोला और ड्राइवर को नीचे उतारने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान ड्राइवर तहसीलदार ने डंपर को बैक करते हुए खंती में पटक दिया। इस हादसे में डंपर के नीचे दबने से आरक्षक धर्मेंद्र चौहान की मौत हो गई थी। इस मामले में डंपर ड्राइवर तहसीलदार उर्फ तहसीला को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।


Conclusion:बाईट - मानवेन्द्र सिंह - अपर लोक अभियोजक मुरैना।
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