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महिला से छेड़छाड़ करने वाले दोषी को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

प्रदेश में महिला अपराधों के ग्राफ में लगातार इजाफा हो रहा है. एक तरफ जहां कोरोना महामारी ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे है. इसी बीच मुरैना कोर्ट ने दो मामलों में सुनवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई है.

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Published : Apr 21, 2021, 1:59 PM IST

Hearing in two separate cases, the court sentenced the accused
दो अलग-अलग केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई

मुरैना। जिले के अम्बाह विधानसभा क्षेत्र में छेड़खानी के मामले में एक महिला ने आरोपी के खिलाफ तीन साल पहले मामला दर्ज कराया था. मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 354 में दोषी मानते हुए, दो साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 2 हजार रुपए के अर्थ दंड भी लगाया है. वहीं कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में भी दो आरोपियों को सजा सुनाई है.

विवाहिता को छेड़ने पर 2 वर्ष की जेल

दरअसल मामला 13 जुलाई 2018 का है. महिला किसी काम से गांव में अपने घर से निकली थी, और वह राजकुमार श्रीवास्तव के खेतों से होकर जा रही थी, तभी आरोपी राजकुमार ने महिला के साथ छेड़खानी की. महिला ने घटना की जानकारी पति को दी. जिसके बाद पति ने महुआ थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया. जिसपर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और दो साल की सजा सहित अर्थदंड भी लगाया है.

धोखाधड़ी के मामले में 2 आरोपियों को सजा

24 सितंबर 2020 को कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित SBI बैंक के ATM से पैसे निकालने गए युवक का, दो आरोपियों ने धोखे से ATM कार्ड बदल दिया था. दोनों आरोपियों ने बातों में उलझाकर पीड़ित से पीन नंबर भी पता कर लिया था. घटना के थोड़ी देर बाद पीड़ित हीरासिंह के मोबाइल पर बैंक स्टेटमेंट आया. गड़बड़ी की शंका के चलते जब उसने स्टेंटमेंट देखा, तो पता चला कि उसके खाते से पैसे निकाल लिए गए हैं. पीड़ित ने घटना की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की थी, जिसपर कार्रवाई करते हुए ओमप्रकाश जाटव और उसके साथी को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जहां दोनों आरोपियों को तीन-तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है.

मुरैना। जिले के अम्बाह विधानसभा क्षेत्र में छेड़खानी के मामले में एक महिला ने आरोपी के खिलाफ तीन साल पहले मामला दर्ज कराया था. मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 354 में दोषी मानते हुए, दो साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 2 हजार रुपए के अर्थ दंड भी लगाया है. वहीं कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में भी दो आरोपियों को सजा सुनाई है.

विवाहिता को छेड़ने पर 2 वर्ष की जेल

दरअसल मामला 13 जुलाई 2018 का है. महिला किसी काम से गांव में अपने घर से निकली थी, और वह राजकुमार श्रीवास्तव के खेतों से होकर जा रही थी, तभी आरोपी राजकुमार ने महिला के साथ छेड़खानी की. महिला ने घटना की जानकारी पति को दी. जिसके बाद पति ने महुआ थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया. जिसपर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और दो साल की सजा सहित अर्थदंड भी लगाया है.

धोखाधड़ी के मामले में 2 आरोपियों को सजा

24 सितंबर 2020 को कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित SBI बैंक के ATM से पैसे निकालने गए युवक का, दो आरोपियों ने धोखे से ATM कार्ड बदल दिया था. दोनों आरोपियों ने बातों में उलझाकर पीड़ित से पीन नंबर भी पता कर लिया था. घटना के थोड़ी देर बाद पीड़ित हीरासिंह के मोबाइल पर बैंक स्टेटमेंट आया. गड़बड़ी की शंका के चलते जब उसने स्टेंटमेंट देखा, तो पता चला कि उसके खाते से पैसे निकाल लिए गए हैं. पीड़ित ने घटना की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की थी, जिसपर कार्रवाई करते हुए ओमप्रकाश जाटव और उसके साथी को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जहां दोनों आरोपियों को तीन-तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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