मुरैना। जिले के जौरा कस्बे में 11 साल पहले भगत सिंह कॉलोनी में संचालित एक दूध डेयरी पर दूध में मिलावट करने के मामले में जौरा न्यायालय के जेएमएफसी कोर्ट ने आरोपी भूरा शर्मा को खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस प्रकरण की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंगराज सिंह कुशवाह द्वारा की गई.
जिला न्यायालय की मीडिया सेल प्रभारी डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने बताया कि 12 अगस्त 2009 को खाद्य निरीक्षक वेद प्रकाश चौबे अपने टीम और एसडीएम के साथ जौरा में भारत एंपोरियम फर्म के पास आरोपी भूरा शर्मा की दूध डेयरी का निरीक्षण किया, तो निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान से महाकोष रिफाइंड के पैकेट, लिक्विड, गलूकोज, सीरप और मालटो डेक्सट्रिन के ड्रम रखे मिले. इस संबंध में खाद्य निरीक्षक द्वारा आरोपी से बिल मांगे गए तो आरोपी बिल नहीं दिखा पाया.
खाद्य निरीक्षक प्रकाश चौबे ने सैम्पल लेकर जांच के लिए भोपाल के लिए भेजे. रिपोर्ट आने पर दूध में मिश्रित होना पाया गया. जिस पर से जौरा न्यायालय के जेएमएफसी कोर्ट ने आरोपी भूरा शर्मा को दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.