मुरैना। जिले की नगर परिषद जौरा में 8 साल पहले राजस्व कार्यालय में कर्मचारी की मारपीट करने के मामले में जेएमएफसी जौरा न्यायालय ने आरोपी मुकेन्द्र सिंह तोमर को धारा 332 आईपीसी में दोषी सिद्ध पाते हुए, दो वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार रूपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस प्रकरण की पैरवी लोकेन्द्र शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जौरा के द्वारा की गई.
अभियोजन की मीडिया सेल प्रभारी डॉ.रश्मि वैभव शर्मा ने बताया कि 27 फरवरी 2013 को नगर परिषद जौरा के राजस्व कार्यालय में कर्मचारी हरिशंकर शर्मा बैठे हुए थे, तभी दिमनी थाना क्षेत्र के अखेपुरा गांव निवासी मुनेंद्र सिंह तोमर अपने अन्य साथियों के साथ आया और हरिशंकर शर्मा को गंदी-गंदी गालियां देते हुए लात घूसा और डंडों से मारपीट करना शुरू कर दिया. जिससे हरिशंकर घायल हो गया, जिसके बाद हरिशंकर ने जौरा थाने में आरोपी मुनेंद्र सिंह तोमर की शिकायत की. जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बांधा डालने और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया. संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र जौरा न्यायालय में पेश किया, जहां पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी मुनेंद्र सिंह तोमर को दोषी पाते हुए जेएमएफसी जौरा न्यायालय ने दो वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार रूपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है.