मुरैना। चंबल संभाग के कमिश्नर आरके मिश्रा ने विधानसभा उपचुनाव 2020 के दौरान संपूर्ण चंबल संभाग में शान्ति कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये है. चंबल कमिश्नर ने अधिकारियों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 29 सितम्बर 2020 को विधानसभा उप निर्वाचन 2020 की घोषणा की जा चुकी है. चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आशंकित हिंसा रोकने, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण चुनाव कराने के लिये त्वरित कार्रवाई की बात कही है.
कमिश्नर आरके मिश्रा ने कहा है कि विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत मतदान की तारीख से समय पूर्व सीमाओं को सील कर सघन जांच कराई जाए. विशेष रूप से अन्तर्राज्जीय की सीमाओं पर आवश्यकतानुसार चेक-पोस्ट स्थापित कराए जाए. कण्डिका-1 के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाले वाहनों की सघन जांच की जाये. रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, धर्मशालाओं और होटलों पर आने वाले मुसाफिरों की आमद की जांच की जाये. सघन जांच में अवैध अस्त्र-शस्त्रों के संग्रहण का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये. विधानसभा सभा क्षेत्र में संवेदनशील का आंकलन कर पुलिस बल तैनात किये जाये. इस कार्य के लिये विगत पंचायत, विधानसभा, लोकसभा निर्वाचन में हुई हिंसा और गांव में पार्टी बंदी सहित स्थानीय विवादों को ध्यान में रखा जाए. विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल इकाईयां इस प्रकार से रखी जाए, जिससे कोई मोबाइल 15 मिनट के अंतराल में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पहुंच सकें, ताकि संपूर्ण क्षेत्र डोमीनेशन में रहे.
कमिश्नर आरके मिश्रा ने कहा कि दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस का मूवमेन्ट अधिकतम रखा जाये. साथ ही दस्यु समूहों के मूवमेन्ट पर सघन जांच कराई जाये. निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए शस्त्र-अस्त्र जमा कराये जाये. नियत अवधि के बाद शस्त्र जमा न करने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर आयोजित सभाओं में सुरक्षा व्यवस्था रखी जाये.
उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों और आपराधिक व्यक्तियों के विरूद्ध अधिकतम संख्या में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाये. संबंधित थाना प्रभारी और कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा मौके पर ही बाण्डओवर की कार्रवाई की जाए. कमिश्नर ने कहा कि अवैध शस्त्रों और अवैध शराब की जब्ती की कार्रवाई की जाये. सभी न्यायालयों द्वारा जारी वारंटों को शीघ्र तामीलें कराई जाये. संपत्ति विरूपण और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये. जमानत पर छूटे व्यक्तियों, हिस्ट्रीसीटर बदमाशों और निगरानीशुदा बदमाशों पर सतत नजर रखी जाये. साथ ही उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाये.
इसी तरह जिन व्यक्तियों के विरूद्ध निर्वाचन अपराध पूर्व में कायम किये गए थे, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाये. कंट्राॅल रूम को सक्रिय रखा जाये, ताकि सूचनाओं का आदान-प्रदान बेहतर तरीके से हो सकें. आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाये. वहीं अवैध शराब और अवैध शस्त्रों के धरपकड़ की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये. केन्द्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की प्रचलित कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का प्राथमिकता से पालन किया जाये.