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कलेक्टर ने 14 आदतन अपराधियों का किया जिला बदर

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Published : Feb 17, 2021, 8:32 PM IST

मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5, 6 के प्रावधानों के अंतर्गत 14 आदतन अपराधियों का जिला बदर किया गया है.

Collector made 14 habitual criminals District port
कलेक्टर ने 14 आदतन अपराधियों का किया जिला बदर

मुरैना। जिला दण्डाधिकारी बी. कार्तिकेयन ने पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाण्डेय के प्रस्ताव पर 14 आदतन अपराधियों का जिला बदर किया है. इन आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है. जिला दण्डाधिकारी मुरैना कार्तिकेयन ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5, 6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्रवाई की है.

इन आदतन अपराधियों कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी ने इन 14 आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वह जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चलें जाए. साथ ही आदेश में कहा है कि यह 14 अपराधी बिना पूर्व स्वीकृति के मुरैना, ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर और शिवपुरी जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते.

मुरैना। जिला दण्डाधिकारी बी. कार्तिकेयन ने पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाण्डेय के प्रस्ताव पर 14 आदतन अपराधियों का जिला बदर किया है. इन आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है. जिला दण्डाधिकारी मुरैना कार्तिकेयन ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5, 6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्रवाई की है.

इन आदतन अपराधियों कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी ने इन 14 आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वह जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चलें जाए. साथ ही आदेश में कहा है कि यह 14 अपराधी बिना पूर्व स्वीकृति के मुरैना, ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर और शिवपुरी जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते.

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