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नाबालिग से दुराचार का मामला, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा - विशेष न्यायाधीश की कोर्ट

मंदसौर में नाबालिग से दुराचार के मामले में विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने 20 साल की कारावास एवं 5000 रुपये जुर्माने की कड़ी सजा के सुनाई हैं, जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया हैं.

नाबालिग से दुराचार का मामले पर कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
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Published : Aug 31, 2019, 11:57 AM IST

मंदसौर। 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुराचार के मामले में विशेष न्यायाधीश निशा गुप्ता की कोर्ट ने 70 वर्षीय बुजुर्ग को 20 साल की कारावास एवं 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, आरोपी मन्ना लाल कुमावत कुंचरोद गांव का निवासी है, जिसने 25 मई के दिन मौका पाकर अपने ही पड़ोसी की मासूम बच्ची का यौन शोषण करने की कोशिश की थी, जिसके तहत ये सजा मिली है.

नाबालिग से दुराचार के मामले पर कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

बता दें कि घटना के वक्त मासूम बच्ची के माता-पिता खेत पर गए हुए थे, घर लौटने पर मासूम ने उन्हें आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने अफजलपुर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.

इस मामले में जिला अभियोजन अधिकारी की पैरवी के बाद विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में यह कड़ी सजा सुनाई है, पास्को एक्ट के तहत हुए इस मामले के फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया हैं.

मंदसौर। 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुराचार के मामले में विशेष न्यायाधीश निशा गुप्ता की कोर्ट ने 70 वर्षीय बुजुर्ग को 20 साल की कारावास एवं 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, आरोपी मन्ना लाल कुमावत कुंचरोद गांव का निवासी है, जिसने 25 मई के दिन मौका पाकर अपने ही पड़ोसी की मासूम बच्ची का यौन शोषण करने की कोशिश की थी, जिसके तहत ये सजा मिली है.

नाबालिग से दुराचार के मामले पर कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

बता दें कि घटना के वक्त मासूम बच्ची के माता-पिता खेत पर गए हुए थे, घर लौटने पर मासूम ने उन्हें आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने अफजलपुर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.

इस मामले में जिला अभियोजन अधिकारी की पैरवी के बाद विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में यह कड़ी सजा सुनाई है, पास्को एक्ट के तहत हुए इस मामले के फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया हैं.

Intro:मंदसौर ।8 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुराचार के मामले में विशेष न्यायाधीश निशा गुप्ता की कोर्ट ने 70 वर्षीय बुजुर्ग को 20 साल सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी मन्ना लाल कुमावत ग्राम को कुंचरोद का निवासी है, और पिछली 25 मई के दिन मौका पाकर उसने अपने ही पड़ोसी की मासूम बच्ची का यौन शोषण करने की कोशिश की थी।Body:इस सनसनीखेज घटना के वक्त मासूम बालिका के माता-पिता खेत पर गए हुए थे और घर लौटने पर मासूम ने उन्हें आपबीती सुनाई ।उसके बाद परिजनों ने अफजलपुर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस मामले में जिला अभियोजन अधिकारी की पैरवी के बाद विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की कड़ी सजा सुनाई है ।पास्को एक्ट में हुए इस मामले के फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है ।
1.नितेश कृष्णन, एडीपीओ ,मंदसौर


विनोद गौड़, रिपोर्टर मंदसौरConclusion:
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