मंदसौर। कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जरुरी सामान की सप्लाई व्यवस्था के संबंध में नए आदेश जारी किए हैं. घरेलू सामान की पूर्ति के लिए प्रशासन द्वारा देर रात जारी किए गए आदेश में अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग किराना दुकानों को दोपहर 12 से 2 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हैं. किराना व्यापारी घर -घर सामान के सप्लाई को अब दिनभर के बजाय सिर्फ 2 से 5 बजे तक ही कर सकेंगे. इसके अलावा किराना दुकानदार खुद होलसेल दुकानों से सुबह 6 से 10 बजे तक ही सामान खरीद सकेंगे.
सीमावर्ती जिले मंदसौर के आसपास राजस्थानी जिलों में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैलने के कारण प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है. इस पूरी व्यवस्था के नियंत्रण की जिम्मेदारी पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों की होगी. प्रशासन ने शहरों और ग्रामीण इलाकों में वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है. लिहाजा तमाम लोग घरेलू पूर्ति के सामान अब पैदल चलकर ही खरीद सकेंगे.