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शादियों के लिए नहीं लेनी पड़ेगी अलग से अनुमति, दो पक्षों के 10 सदस्य हो सकेंगे शामिल

मंडला जिले में शादियों के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. लोग शादियां कर सकते हैं, लेकिन इसमें वर और वधू पक्ष से 5-5 लोग ही शामिल हो सकेंगे. वहीं सभी को सामाजिक दूरी के साथ ही मास्क का प्रयोग करना जरूरी होगा.

No separate permission will be required for weddings during lock down in mandla
शादियों के लिए नहीं लेनी पड़ेगी अलग से अनुमति
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Published : Apr 24, 2020, 4:09 PM IST

मंडला। वैवाहिक कार्य0क्रम के लिए अलग से कोई अनुमति या फिर पास की आवश्यकता नहीं है. इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ जगदीश चंद्र जटिया द्वारा आदेश जारी किए गए हैं. इस आदेश के अनुसार सुरक्षा के मानकों का पालन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न किए जा सकते हैं.

शादी में दोनों पक्षों से 5-5 सदस्य मतलब कुल 10 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, जिसमें पंडित या मौलवी भी शामिल हैं, जो मास्क लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे. आदेश के अनुसार कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी व्यक्तियों को समय-समय पर सेनिटाइजर का उपयोग करना आवश्यक होगा.

शादी घर पर ही संपन्न होगी. जिसके लिए अलग से अनुमति या पास की आवश्यकता नहीं है. जारी निर्देश में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दी गई है. वही वैवाहिक कार्यक्रम में नियमों के उल्लंघन की दशा में सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

अप्रैल-मई माह में बड़ी संख्या में वैवाहिक मुहूर्त होते हैं, जिसे देखते हुए कलेक्टर के द्वारा पंडित और मौलवी सहित कुल 10 लोगों के साथ वैवाहिक कार्यक्रम बिना अनुमति लिए ही संपन्न कराने के आदेश जारी किए हैं.

मंडला। वैवाहिक कार्य0क्रम के लिए अलग से कोई अनुमति या फिर पास की आवश्यकता नहीं है. इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ जगदीश चंद्र जटिया द्वारा आदेश जारी किए गए हैं. इस आदेश के अनुसार सुरक्षा के मानकों का पालन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न किए जा सकते हैं.

शादी में दोनों पक्षों से 5-5 सदस्य मतलब कुल 10 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, जिसमें पंडित या मौलवी भी शामिल हैं, जो मास्क लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे. आदेश के अनुसार कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी व्यक्तियों को समय-समय पर सेनिटाइजर का उपयोग करना आवश्यक होगा.

शादी घर पर ही संपन्न होगी. जिसके लिए अलग से अनुमति या पास की आवश्यकता नहीं है. जारी निर्देश में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दी गई है. वही वैवाहिक कार्यक्रम में नियमों के उल्लंघन की दशा में सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

अप्रैल-मई माह में बड़ी संख्या में वैवाहिक मुहूर्त होते हैं, जिसे देखते हुए कलेक्टर के द्वारा पंडित और मौलवी सहित कुल 10 लोगों के साथ वैवाहिक कार्यक्रम बिना अनुमति लिए ही संपन्न कराने के आदेश जारी किए हैं.

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