मंडला। कलेक्ट्रेट में संकट प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर जगदीश चंद्र जटिया ने जरूरी जानकारी दी. कलेक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए सतर्कता व सुरक्षा जरूरी है. 20 अप्रैल के बाद भी आवागमन को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है. जो जहां है वहीं रह, तभी कोरोना वायरस जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है, उन्होंने कहा कि जिले में आंशिक रियायत दी जाएगी.
क्या मिल रही छूट
- जिले की सीमाएं पहले के जैसे ही सील रहेंगी.
- इस दौरान जिले के अंदर किराना, सब्जी, डेयरी आदि को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोलने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी.
- विद्युत, डाक, कोरियर जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं चालू रहेंगी.
- ग्रामीण क्षेत्रों की फैक्ट्रियों को शर्तों के अधीन संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.
- कोचिंग, पार्क और धार्मिक स्थल पहले की तरह बंद रहेंगे.
- मनोरंजन स्थल तथा सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम बंद रहेंगे ऑनलाइन एजुकेशन प्रारंभ रहेगा.
- जिले में 2 पहिया और चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, मेडिकल कारणों से दुपहिया पर एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन पर ड्राइवर के साथ एक अन्य व्यक्ति यात्रा कर सकेगा.
- एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्टठा नहीं हो सकेंगे.
जिले की कृषि उपज मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नए निर्देशों के मुताबिक उपज की खरीदी बिक्री की जा सकेगी, कुल मिलाकर मंडला जो कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए ग्रीन जोन में और यहां एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिलने के चलते जिले की जनता को काफी रियायतें सरकार द्वारा दी जा रही हैं.