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अगली बरसात आने तक जिला जल अभावग्रस्त घोषित, नहीं होगा बिना अनुमति नलकूप का खनन - mandla collector dr. jagdeesh jatiya

पठारी क्षेत्र होने के चलते मण्डला जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद से बिना अनुमति के जिले में नलकूप का खनन नहीं किया जा सकेगा.

Collector Dr. jagdeesh jatiya declared water scarcity till monsoon in mandla
मंडला को किया गया जल अभाव ग्रस्त घोषित
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Published : Apr 30, 2020, 7:47 PM IST

मंडला। कलेक्टर जगदीश चंद्र जटिया ने जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया है. इस साल औसत से ज्यादा बारिश हुई है पर गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या को देखते हुए और जिले का अधिकांश भाग पठारीय होने के कारण भूजल का स्तर काफी कम हो जाता है. जिसके चलते जिले में पेयजल सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जल प्रदाय सुरक्षित रखकर अबाध रखने के लिए जिले को आगामी बरसात आने तक और अन्य आदेश तक जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है.

Collector Dr. jagdeesh jatiya declared water scarcity till monsoon in mandla
मंडला को किया गया जल अभाव ग्रस्त घोषित

इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति बिना कलेक्टर की अनुमति से पेयजल स्रोत का उपयोग सिंचाई साधन एवं व्यवसायिक उपयोग के लिए नहीं कर सकेगा. साथ ही शासकीय विभाग द्वारा नलकूपों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के नलकूपों का खनन जिले में प्रतिबंधित रहेगा. सिर्फ विशेष परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की लिखित अनुमति के पश्चात ही नलकूप खनन किया जा सकेगा. आदेश के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

मंडला। कलेक्टर जगदीश चंद्र जटिया ने जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया है. इस साल औसत से ज्यादा बारिश हुई है पर गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या को देखते हुए और जिले का अधिकांश भाग पठारीय होने के कारण भूजल का स्तर काफी कम हो जाता है. जिसके चलते जिले में पेयजल सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जल प्रदाय सुरक्षित रखकर अबाध रखने के लिए जिले को आगामी बरसात आने तक और अन्य आदेश तक जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है.

Collector Dr. jagdeesh jatiya declared water scarcity till monsoon in mandla
मंडला को किया गया जल अभाव ग्रस्त घोषित

इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति बिना कलेक्टर की अनुमति से पेयजल स्रोत का उपयोग सिंचाई साधन एवं व्यवसायिक उपयोग के लिए नहीं कर सकेगा. साथ ही शासकीय विभाग द्वारा नलकूपों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के नलकूपों का खनन जिले में प्रतिबंधित रहेगा. सिर्फ विशेष परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की लिखित अनुमति के पश्चात ही नलकूप खनन किया जा सकेगा. आदेश के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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