खरगोन। जिले के खोड़ी गांव से मजदूरी करके घर लौट रहा 27 साल का एक मजदूर मांझे की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसके चेहरे पर 20 टांके आए हैं, फिलहाल उसका इलाज शासकीय अस्पताल में जारी है.
मकर संक्रांति पर्व पर विशेष रूप से पतंग उड़ाने की परंपरा को देखते हुए शीशा युक्त चाइनीज मांझे के उपयोग पर कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड ने दंड प्रक्रिया संहिता 973 की धारा 144 के तहत 16 दिसंबर से 25 जनवरी तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. बावजूद इसके बड़वाह विकास खण्ड के कई गांवों में चाइनीज मांझे की दुकानें सज रही हैं.
वहीं बच्चों के साथ युवा भी इस मांझे की अनभिज्ञता के चलते बड़े शौक से आसमान में पतंग उड़ाकर पतंगबाजी कर रहे हैं.