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चाइनीज मांझे का शिकार हुआ मजदूर, प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से हो रही बिक्री

खरगोन जिले में बड़वाह के समीप खोड़ी गांव से मजदूरी करके घर लौट रहा 27 वर्षीय मजदूर चाइनीज मांझे का शिकार हो गया, जिसके चलते उसके चेहरे पर 20 टांके लगे हैं.

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धड़ल्ले बिक रहा मांझा
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Published : Dec 23, 2019, 6:33 PM IST

Updated : Dec 23, 2019, 7:53 PM IST

खरगोन। जिले के खोड़ी गांव से मजदूरी करके घर लौट रहा 27 साल का एक मजदूर मांझे की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसके चेहरे पर 20 टांके आए हैं, फिलहाल उसका इलाज शासकीय अस्पताल में जारी है.

धड़ल्ले से बिक रहा मांझा

मकर संक्रांति पर्व पर विशेष रूप से पतंग उड़ाने की परंपरा को देखते हुए शीशा युक्त चाइनीज मांझे के उपयोग पर कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड ने दंड प्रक्रिया संहिता 973 की धारा 144 के तहत 16 दिसंबर से 25 जनवरी तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. बावजूद इसके बड़वाह विकास खण्ड के कई गांवों में चाइनीज मांझे की दुकानें सज रही हैं.

वहीं बच्चों के साथ युवा भी इस मांझे की अनभिज्ञता के चलते बड़े शौक से आसमान में पतंग उड़ाकर पतंगबाजी कर रहे हैं.

खरगोन। जिले के खोड़ी गांव से मजदूरी करके घर लौट रहा 27 साल का एक मजदूर मांझे की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसके चेहरे पर 20 टांके आए हैं, फिलहाल उसका इलाज शासकीय अस्पताल में जारी है.

धड़ल्ले से बिक रहा मांझा

मकर संक्रांति पर्व पर विशेष रूप से पतंग उड़ाने की परंपरा को देखते हुए शीशा युक्त चाइनीज मांझे के उपयोग पर कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड ने दंड प्रक्रिया संहिता 973 की धारा 144 के तहत 16 दिसंबर से 25 जनवरी तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. बावजूद इसके बड़वाह विकास खण्ड के कई गांवों में चाइनीज मांझे की दुकानें सज रही हैं.

वहीं बच्चों के साथ युवा भी इस मांझे की अनभिज्ञता के चलते बड़े शौक से आसमान में पतंग उड़ाकर पतंगबाजी कर रहे हैं.

Intro:एंकर :-
पतंग उड़ाने के शोक के चलते प्लास्टिक व कांच से बने प्रतिबंधित चायनीश मांझे से कई लोग गम्भीर घायल हो चुके हैं व कई पक्षीयो सहित लोगो की जाने भी जा चुकी है। लेकिन बावजूद इसके बाजारों में पतंग व चायनीश मांझे की दुकान सज रही है। हर गली मोहल्लों में बच्चों सहित बड़े इस जानलेवा मांझे से पतंग उड़ा रहे हैं।

Body:खरगोन जिले के बडवाह के समीप ग्राम खोड़ी से मजदूरी कर घर लौट रहे 27 वर्षीय मजदूर युवक सावन पिता नत्थू का चाइना डोर से मुंह कट गया था जिसे शासकीय अस्पताल में इलाज
के दौरान 25 टांके लगे थे।

मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में मकर संक्रांति पर्व पर विशेष रूप से पतंग उड़ाने की परंपरा को देखते हुए शीशा युक्त चायनीश मांझे के उपयोग पर कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण जिले में 16 दिसंबर से 25 जनवरी तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।


लेकिन बावजूद इसके बडवाह विकास खण्ड के बडवाह बलवाड़ा बेड़िया सहित सनावद क्षेत्रों में चायनीज मांझे व पतंग की दुकान सज रही है।
वही बच्चों सहित युवा वर्ग इस मांझे की अनभिज्ञता के चलते बड़े शोक से आसमान में पतंग उड़ाकर पतंगबाजी कर रहे है।

जानलेवा मांझे को लेकर एसडीएम मिलिन्द ढोके ने
कहा कि बाजारों में बिक रहे मांझे को जप्त किया जाएगा,व व्यापारियों को इसको विक्रय नही करने को कहा जायेगा,इसके बावजूद माझे का विक्रय होता है तो
दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
01बाइट-मिलिन्द ढोके,
SDM बडवाह
02बाइट-राजेन्द्र शर्मा,
शासकीय अस्पताल बडवाहConclusion:इस सम्बंध में समय समय पर मांजे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने को लेकर
प्रधान मुख्य संरक्षक वन्यप्राणी भोपाल द्वारा भी पत्र लिखा जाता रहा है।
Last Updated : Dec 23, 2019, 7:53 PM IST
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