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रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 की सजा, 10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

खरगोन में रेप के मामले में न्यायालय ने अलकेश को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 20  साल कैद की सजा सुनाई है.

जीएस तंवर, सहायक जिला लोक अभियोजक
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Published : Apr 30, 2019, 7:32 PM IST

खरगोन। रेप के मामले में न्यायालय ने अलकेश को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी अलकेश पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस केस की पैरवी उपसंचालक लोक अभियोजक जेएस मुवेल और सहायक जिला लोक अभियोजक जीएस तंवर कर रहे थे.

जीएस तंवर, सहायक जिला लोक अभियोजक


जीएस तंवर ने बताया कि मामले में पीड़िता को आरोपी अलकेश के पास से बरामद किया गया था. इसके बाद लड़की के बयान लिए गए थे, जिसमें पीड़िता ने बताया कि दोषी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया है. साथ ही उसे डरा धमका के कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए हैं.


पुलिस ने मामले की जांच कर रिपोर्ट खरगोन न्यायालय में पेश की थी, जहां द्वितीय सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी ने दो अलग-अलग धाराओं में आरोपी को 20 कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामले में पीड़िता को 15 हजार की क्षति पूर्ति राशि भी दी गई है.

खरगोन। रेप के मामले में न्यायालय ने अलकेश को दोषी करार देते हुए दो अलग-अलग धाराओं में 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी अलकेश पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस केस की पैरवी उपसंचालक लोक अभियोजक जेएस मुवेल और सहायक जिला लोक अभियोजक जीएस तंवर कर रहे थे.

जीएस तंवर, सहायक जिला लोक अभियोजक


जीएस तंवर ने बताया कि मामले में पीड़िता को आरोपी अलकेश के पास से बरामद किया गया था. इसके बाद लड़की के बयान लिए गए थे, जिसमें पीड़िता ने बताया कि दोषी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया है. साथ ही उसे डरा धमका के कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए हैं.


पुलिस ने मामले की जांच कर रिपोर्ट खरगोन न्यायालय में पेश की थी, जहां द्वितीय सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी ने दो अलग-अलग धाराओं में आरोपी को 20 कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामले में पीड़िता को 15 हजार की क्षति पूर्ति राशि भी दी गई है.

Intro:
एंकर
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को खरगोन न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए
दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास सहित दो धाराओं में बारह हजार का जुर्माना लगाया है।



Body:खरगोन न्यायालय में बीते दिनों हुए एक रेप के आरोपी को दो धाराओं में 10 वर्ष के कारावास और बारह हजार रुपए का जुर्माना किया है। जिसकी पैरवी उपसंचालक लोक अभियोजक जेएस मुवेल ओर सहायक जिला लोक अभियोजक जीएस तंवर द्वारा किया गया। सहायक जिला लोक अभियोजक जीएस तंवर
ने बताया कि आरोपी अलकेश पिता फकीरा निवासी भमोरी का रहने वाला है। उसके पास से लड़की को बरामद कर के लड़की के बयान लिए जिसमे उसने बताया कि लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया गया। उसे डरा धमका के कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने मामले की जांच कर खरगोन न्यायालय में पेश किया जहां द्वितीय सत्र नयाधिश गीता सोलंकी ने आरोपी को दो अलग अलग धाराओं में दस दस साल की सजा और 5-5 हजार रूपर जुर्माना किया है। प्रकरण में पीड़िता को 15 हजार की क्षति पूर्ति की राशि दी गई है।
बाइट-जीएस तंवर सहायक जिला लोक अभियोजक


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