खरगोन। जिले में कई रहवासी क्षेत्रों में नियमों को ताक पर रखकर गैस सिलेंडर से गैस चलित वाहनों में रिफिलिंग का कार्य किया जाता रहा है. गैस का यूं खुले में काम करना नियमों के खिलाफ तो है ही, लेकिन ये जान के लिए भी कम खतरनाक नहीं है. आज खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए रिफिलिंग स्टेशन से पंप और गैस सिलेंडर जब्त किए हैं.
- जब्ती के बाद की गई कार्रवाई
शनिवार को राजस्व व खाद्य विभाग के संयुक्त दल ने नूतन नगर में घरेलू गैस टंकी से मारूति वेन में रिफिलिंग करते रंगे हाथों पकड़ा. नायब तहसीलदार मुकेश निगम ने बताया कि, नूतन नगर में लोकेश पिता उमराव माली अपने ही घर में अवैध तरीके से घरेलू गैस टंकी से वाहन में गैस रिफिलिंग कर रहा था.
वाहन क्रमांक एमपी 09-बीए-8406 के ड्राइवर नारायण सोलंकी व अरविंद काले द्वारा 900 रूपए में रिफिलिंग मशीन द्वारा गैस भराई की जा रही थी. कार्रवाई करते हुए मौके से वाहन मारूती वैन, रिफिलिंग मशीन और सिलेंडर जब्त किया गया. जिसकी कीमत 49450 रूपए है. इसके अलावा नगर के पोस्ट ऑफिस क्षेत्र स्थित श्रीनाथ टी-स्टॉल और महेश टी-स्टॉल से 1-1 घरेलू सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग करने पर जब्त किए गए हैं. साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई.