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'शराब चाहिए, तो वैक्सीन लगवाइए' आबकारी विभाग का आदेश, दोनों डोज लगवाना जरूरी - खंडवा जिला आबकारी विभाग

खंडवा जिला आबकारी विभाग (Khandwa District Excise Department) ने वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए आदेश जारी किया है. आदेश के तहत शराब दूकानों में उन लोगों को ही शराब बेची जाएगी जिन्होंने कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए है. जिले की 56 देशी शराब दुकानों और 19 विदेशी शराब दुकानों पर तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू हो गया है.

वैक्सीन लगाने वालों को मिलेगी शराब
वैक्सीन लगवाने वालों को मिलेगी शराब
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Published : Nov 18, 2021, 4:36 PM IST

Updated : Nov 18, 2021, 7:28 PM IST

खंडवा। वैक्सीनेशन (madhya pradesh vaccination drive) को बढ़ावा देने के लिए खंडवा आबकारी विभाग (Khandwa Excise Department) ने नया तरीका निकाला है. विभाग ने आदेश जारी किया है कि उन्हीं लोगों को शराब बेची जाएगी. जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए है. यदि वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगे तो शराब नहीं मिलेगी. आदेश में साफ किया गया है कि दुकान संचालक वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक करने के बाद ही शराब बेचेगा. यानि साफ है कि वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवाने वाले खरीददार को ही अब शराब मिलेगी.

आबकारी विभाग की तरफ से जारी आदेश में शराब विक्रेताओं को आदेश दिया गया है कि शराब खरीदने वालों को टीका लगा है या नहीं यह देखने के बाद ही उन्हे शराब दी जाए. जिले में 56 देशी शराब दुकान और 19 विदेशी शराब दुकान संचालित है. इन सभी दुकानों पर यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

जिला आबकारी अधिकारी

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हनुवंतिया में भी एंट्री के लिए दोनों डोज का सर्टिफिकेट अनिवार्य

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Last Updated : Nov 18, 2021, 7:28 PM IST
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