खंडवा। वैक्सीनेशन (madhya pradesh vaccination drive) को बढ़ावा देने के लिए खंडवा आबकारी विभाग (Khandwa Excise Department) ने नया तरीका निकाला है. विभाग ने आदेश जारी किया है कि उन्हीं लोगों को शराब बेची जाएगी. जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए है. यदि वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगे तो शराब नहीं मिलेगी. आदेश में साफ किया गया है कि दुकान संचालक वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक करने के बाद ही शराब बेचेगा. यानि साफ है कि वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवाने वाले खरीददार को ही अब शराब मिलेगी.
आबकारी विभाग की तरफ से जारी आदेश में शराब विक्रेताओं को आदेश दिया गया है कि शराब खरीदने वालों को टीका लगा है या नहीं यह देखने के बाद ही उन्हे शराब दी जाए. जिले में 56 देशी शराब दुकान और 19 विदेशी शराब दुकान संचालित है. इन सभी दुकानों पर यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
हनुवंतिया में भी एंट्री के लिए दोनों डोज का सर्टिफिकेट अनिवार्य
प्रदेश में नर्मदा बैकवॉटर में पर्यटन विभाग द्वारा विकसित हनुवंतिया टापू पर 6वां जल महोत्सव शुरु होने जा रहा है. 20 नवंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान जल महोत्सव का औपचारिक शुभारंभ करेंगे. यहां रात्रि विश्राम भी करेंगे. प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. वहीं यहां पर्यटकों को एंट्री के लिए वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य रहेगा.
-
Alcohol will be sold at the liquor stores to only those people who have received both doses of COVID vaccine: Khandwa District Excise Officer #MadhyaPradesh pic.twitter.com/CoCqiITgsN
— ANI (@ANI) November 18, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Alcohol will be sold at the liquor stores to only those people who have received both doses of COVID vaccine: Khandwa District Excise Officer #MadhyaPradesh pic.twitter.com/CoCqiITgsN
— ANI (@ANI) November 18, 2021Alcohol will be sold at the liquor stores to only those people who have received both doses of COVID vaccine: Khandwa District Excise Officer #MadhyaPradesh pic.twitter.com/CoCqiITgsN
— ANI (@ANI) November 18, 2021
27%ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक, शिक्षा विभाग जारी कर चुका है अंतिम चयन सूची