खंडवा। मजदूरी के रुपये मांगने पर मौत देने वाले आराेपी प्रदीप पाटीदार को अब उम्र भर जेल में रहना होगा. अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश प्रकाशचंद्र आर्य ने प्रदीप को दोषी पाते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा दी. साथ ही उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
ये था पूरा मामला: मामले की पैरवी कर रहे उप संचालक एमएल साेलंकी ने बताया कि जावर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़गांव माली की घटना है." जावर थाने में तीन दिसंबर 2019 को सावित्री बाई ने अपने पोते प्रीतम की हत्या करने के मामले में प्रदीप पुत्र भरतालाल पाटीदार पर केस दर्ज करवाया था. सावित्री बाई ने जावर थाने में शिकायत करते हुए बताया था कि उसका बेटा फकीरा और बहु बिरजबाई जामली गांव में शादी में गए थे. घर पर वह और उसके दोनों पाेते प्रीतम और निर्मल थे. बड़ा पोता प्रीतम गांव में प्रदीप पाटीदार के खेत में मजदूरी करने गया था. वह रघू राजपूत के ओटले पर बैठी हुई थी. शाम को करीब 4:30 बजे पोता प्रीतम मजदूरी कर प्रदीप पाटीदर के घर पर मजदूरी के रुपये मांगने गया था. घर रुपये मांगने आने पर प्रदीप ने उससे कहा कि तू घर रुपये मांगने क्यों आया. यह कहते हुए उसने प्रीतम को गाली दी. प्रीतम ने गाली देने से मना किया तो उसने कहा कि आज वह उसे जान से खत्म कर देगा. इसके बाद उसने लाठी से प्रीतम पर हमला कर दिया और सिर में लाठी मार दी. प्रीतम के निचे गिरने पर वह उसे लातों से मारने लगा. इस बीच वह और उसका छोटा पोता निर्मल व गांव के अन्य लाेग प्रीतम को बचाने आए. उन्होने प्रदीप को हटाया. इसके बाद गंभीर हालत में प्रीतम को जिला अस्पताल में लेकर आए थे. यहां उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रदीप पर प्रकरण दर्ज किया था." (Khandwa)