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खंडवा में लॉकडाउन से मिली छूट, जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद - All shops will open in Khandwa

खंडवा जिले में कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर सभी जगह दुकाने खुली रहेंगी. वहीं मॉल, सिनेमाघर, जिम, होटल, रेस्तरां, स्विमिंग पूल, चाय पान की दुकानें, खाद्य पदार्थ के हाथ ठेले, जूस की दुकाने, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सलून,और शराब की दुकानें पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगी.

All shops will open in Khandwa except for the content area and big markets
खरगोन में लॉकडाउन से मिली छूट
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Published : Apr 27, 2020, 4:27 PM IST

खंडवा। जिले में प्रशासन ने केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार लॉकडाउन में छूट दी है. जिसके चलते कन्टेंनमेंट क्षेत्र को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी. वहीं 16 कंटेनमेंट इलाकों में केवल आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी. साथ ही शहर के बॉम्बे बाजार, घंटाघर, और पड़ावा क्षेत्र जैसे बड़े बाजार नहीं खुलेंगे.

प्रशासन के निर्देशानुसार बॉम्बे बाजार क्षेत्र ( रेलवे स्टेशन से नगर निगम तक) आनंद नगर स्थित समूचा बाजार क्षेत्र, पड़ावा (शेर तिराहा से पड़ावा हनुमान मंदिर तक) का बाजार क्षेत्र प्रतिबंधित रहेगा. लेकिन इन क्षेत्रों में किराना दुकाने (थोक एवं फुटकर) दवा, नर्सिंग होम, दूध फल सब्जियों की दुकानें खोली जा सकेंगी. वहीं जिले की भौगोलिक सीमा में स्थित सभी मॉल, सिनेमाघर, जिम, होटल, रेस्तरां, स्विमिंग पूल, चाय पान की दुकानें, किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ के हाथ ठेले, अजूस की दुकाने, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सलून, शराब की दुकानें पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगी.

वहीं जिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अपनी दुकान खोलने की छूट दी गई है. उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए समस्त उपाय जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क पहनने की अनिवार्यता, सैनिटाइजेशन, साफ-सफाई आदि का पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दुकान सील कर दी जाएगी.

खंडवा। जिले में प्रशासन ने केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार लॉकडाउन में छूट दी है. जिसके चलते कन्टेंनमेंट क्षेत्र को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी. वहीं 16 कंटेनमेंट इलाकों में केवल आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी. साथ ही शहर के बॉम्बे बाजार, घंटाघर, और पड़ावा क्षेत्र जैसे बड़े बाजार नहीं खुलेंगे.

प्रशासन के निर्देशानुसार बॉम्बे बाजार क्षेत्र ( रेलवे स्टेशन से नगर निगम तक) आनंद नगर स्थित समूचा बाजार क्षेत्र, पड़ावा (शेर तिराहा से पड़ावा हनुमान मंदिर तक) का बाजार क्षेत्र प्रतिबंधित रहेगा. लेकिन इन क्षेत्रों में किराना दुकाने (थोक एवं फुटकर) दवा, नर्सिंग होम, दूध फल सब्जियों की दुकानें खोली जा सकेंगी. वहीं जिले की भौगोलिक सीमा में स्थित सभी मॉल, सिनेमाघर, जिम, होटल, रेस्तरां, स्विमिंग पूल, चाय पान की दुकानें, किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ के हाथ ठेले, अजूस की दुकाने, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सलून, शराब की दुकानें पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगी.

वहीं जिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अपनी दुकान खोलने की छूट दी गई है. उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए समस्त उपाय जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क पहनने की अनिवार्यता, सैनिटाइजेशन, साफ-सफाई आदि का पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दुकान सील कर दी जाएगी.

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