कटनी। एनएसयूआई के राष्ट्रीय समन्वयक जिला अध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा की पहल पर गरीबों से सिटी स्कैन के नाम पर लूटने वालों के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी. हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए संबंधित कंपनी पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया.
सिटी स्कैन के नाम पर लूटते थे हजारों रुपए
चेस्ट का सिटी स्कैन कराने के लिए मरीजों से 5000 से लेकर 8000 तक वसूले जाते है.दिव्यांशु मिश्रा ने जिला अस्पताल सहित प्रदेश के 9 जिलों में टेंडर के बाद भी सीटी स्कैन मशीन ना लगाने के कारण हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी. हाईकोर्ट ने जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई तो वही संबंधित कंपनी पर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले गरीब मरीजों को फ्री में सीटी स्कैन का लाभ मिलता है. अस्पताल आने वाले मरीजों को भी 900 से 1000 रुपये की फीस देने पर सिटी स्कैन की सुविधा का लाभ मिल रहा है.
MP में पहली बार हुआ घायल तेंदुए का सफल सीटी स्कैन, 2 घंटे तक चली प्रक्रिया
रोज 7 से 8 मरीजों को मिला रहा सिटी स्कैन का लाभ
वर्तमान में जिला अस्पताल में 7 से 8 मरीजों को रोजाना सिटी स्कैन की सुविधा का लाभ मिल रहा है. एनएसयूआई समन्वयक मिश्रा का कहना है कि जब वे खुद कोरोना संक्रमण का शिकार हुए थे. उस दौरान उन्होंने देखा कि सीटी स्कैन के संचालक बड़ी संख्या में लोगों के मजबूरी का फायदा उठा कर लूट रहे हैं . जिसके चलते उन्हें जनहित याचिका लगाने का फैसला ले लिया . अब न्यायालय ने गरीब को उनका हक दिलाया है.