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इस जिले में नहीं खुली एक भी शराब की दुकान, व्यापारियों ने सरकार से की ये मांग

देशभर में लॉकडाउन के बीच 5 मई को राज्य सरकार से आदेश मिलने के बाद भी झाबुआ जिले में एक भी लाइसेंसी देशी-विदेशी शराब की दुकान नहीं खुल पाई. जिले के शराब ठेकेदार लाइसेंस फीस में राहत के साथ दुकान समय में बढ़ोत्तरी और सोशल डिस्टेंसिंग व्यवस्था में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं.

Not a single liquor store opened
नहीं खुली एक भी शराब की दुकान
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Published : May 5, 2020, 1:29 PM IST

झाबुआ। देशभर में लॉकडाउन के बीच 5 मई को राज्य सरकार से आदेश मिलने के बाद भी झाबुआ जिले में एक भी लाइसेंसी देशी-विदेशी शराब की दुकान नहीं खुल पाई. जिले में कुल 23 लाइसेंसी शराब दुकान है, जिनसे सरकार को इस वित्तीय वर्ष में 195 करोड़ का राजस्व मिलना है. कोरोना वायरस के चलते पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 मई तक प्रदेश में शराब दुकानों को बन्द रखने के निर्देश दिए थे, प्रदेश में वित्तीय जरूरतों के चलते 4 मई को वाणिज्य विभाग ने प्रदेश की सभी लाइसेंसी शराब और भांग दुकानों को 5 मई से शुरू करने के आदेश आबकारी आयुक्त को दिए थे.

नहीं खुली एक भी शराब की दुकान
आबकारी आयुक्त से सभी शराब ठेकेदार और भांग दुकानदारों को आदेश मिलने के बाद भी जिले में एक भी लाइसेंसी शराब ठेकेदार ने अपनी दुकान नहीं खोली है. ग्रीन जोन में शामिल झाबुआ जिले की सभी शराब दुकानों को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक व्यापार करने की अनुमति दी गई है, जबकि जिले में बाजार सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ही खुलेगा. ऐसे में 2 बजे बाद कैसे ग्राहक शराब की दुकानों तक पहुंचेगा और कैसे शराब ठेकेदार अपनी बिक्री बढ़ा पाएगा. प्रदेश सरकार को मिलने वाले राजस्व का बड़ा हिस्सा शराब दुकानों से आता है. लिहाजा सरकार दुकान शुरू कराना चाहती है, लेकिन अब ठेकेदार दुकान नहीं खोलना चाहते हैं. दरअसल जिले के शराब ठेकेदार लाइसेंस फीस में राहत के साथ दुकान समय में बढ़ोत्तरी और सोशल डिस्टेंसिंग व्यवस्था में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं.

झाबुआ। देशभर में लॉकडाउन के बीच 5 मई को राज्य सरकार से आदेश मिलने के बाद भी झाबुआ जिले में एक भी लाइसेंसी देशी-विदेशी शराब की दुकान नहीं खुल पाई. जिले में कुल 23 लाइसेंसी शराब दुकान है, जिनसे सरकार को इस वित्तीय वर्ष में 195 करोड़ का राजस्व मिलना है. कोरोना वायरस के चलते पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 मई तक प्रदेश में शराब दुकानों को बन्द रखने के निर्देश दिए थे, प्रदेश में वित्तीय जरूरतों के चलते 4 मई को वाणिज्य विभाग ने प्रदेश की सभी लाइसेंसी शराब और भांग दुकानों को 5 मई से शुरू करने के आदेश आबकारी आयुक्त को दिए थे.

नहीं खुली एक भी शराब की दुकान
आबकारी आयुक्त से सभी शराब ठेकेदार और भांग दुकानदारों को आदेश मिलने के बाद भी जिले में एक भी लाइसेंसी शराब ठेकेदार ने अपनी दुकान नहीं खोली है. ग्रीन जोन में शामिल झाबुआ जिले की सभी शराब दुकानों को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक व्यापार करने की अनुमति दी गई है, जबकि जिले में बाजार सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ही खुलेगा. ऐसे में 2 बजे बाद कैसे ग्राहक शराब की दुकानों तक पहुंचेगा और कैसे शराब ठेकेदार अपनी बिक्री बढ़ा पाएगा. प्रदेश सरकार को मिलने वाले राजस्व का बड़ा हिस्सा शराब दुकानों से आता है. लिहाजा सरकार दुकान शुरू कराना चाहती है, लेकिन अब ठेकेदार दुकान नहीं खोलना चाहते हैं. दरअसल जिले के शराब ठेकेदार लाइसेंस फीस में राहत के साथ दुकान समय में बढ़ोत्तरी और सोशल डिस्टेंसिंग व्यवस्था में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं.

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