झाबुआ। युवती की आत्महत्या के मामले में आखिरकार पुलिस ने करीब 68 घंटे बाद एफआईआर दर्ज कर ली है. इस मामले में शुभम राठौर के साथ उसके पिता सत्यनारायण, मां और बहन भूमिका व पूनम के खिलाफ धारा 306, 34 और अनुसूचित जाति- जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. इसके अलावा शुभम के खिलाफ रेप की धारा 376 भी जोड़ी गई है. क्योंकि युवती ने सुसाइड नोट में जिक्र किया था कि शुभम ने उसे शादी का झांसा देकर संबंध बनाए थे.
ब्वॉय फ्रेंड के घर जाकर सुसाइड : झाबुआ के चर्च कॉलोनी की रहने वाली युवती ने 28 दिसंबर की रात में सिद्धेश्वर कॉलोनी में रहने वाले अपने ब्वॉय फ्रेंड शुभम राठौर के घर जाकर आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद शुभम और उसका परिवार फरार हो गया था. ऐसे में युवती के परिजन और रिश्तेदारों ने देर रात तक जमकर हंगामा किया था. हाई प्रोफाइल मामला होने से पुलिस पर कार्रवाई का बहुत ज्यादा दबाव था. लिहाजा, सारे तथ्यों की जांच-पड़ताल के बाद शनिवार शाम करीब 4 बजे पुलिस ने शुभम, उसके माता-पिता और दोनों बहनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया.
मुख्य आरोपी गिरफ्तार : पुलिस ने शुभम को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया युवती की आत्महत्या के मामले में साक्ष्य के आधार पर शुभम और उसके परिवार के चार अन्य सदस्यों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. शुभम के खिलाफ धारा 376 भी लगाई गई है. उसे हिरासत में ले लिया है.
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जयस भी उतरा विरोध में : उधर, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन (जयस) पीड़ित परिवार के समर्थन में खड़ा हो गया है. मामले में संगठन की ओर से शनिवार को एएसपी पीएल कुर्वे को दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपे गए. जिसमें उन्होंने युवती की मौत के जिम्मेदार युवक शुभम राठौर के घर पर बुलडोजर चलाने, पीड़ित परिवार को एक करोड़ का मुआवजा देने और एसआईटी गठित कर प्रकरण फास्ट ट्रेक कोर्ट में चलाने की मांग की है. जयस के जिला अध्यक्ष विजय डामोर ने सख्त कार्रवाई की मांग की है.