झाबुआ। झाबुआ में पति ने व्हाट्सएप पर ही तीन महीने में तीन बार तलाक का नोटिस दिया. इसके बाद पत्नी पेटलावद थाने पर शिकायत लेकर पहुंची. पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पति अब्दुल अहद पिता अब्दुल रऊफ शेख के साथ जेठ अब्दुल समद और जेठानी शाइन निवासी आजाद नगर इंदौर के खिलाफ धारा 498 ए, 323, 506 और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम 2019 में प्रकरण दर्ज किया है.
शादी के बाद ही प्रताड़ना : पेटलावद निवासी युवती की शादी मुस्लिम रीतिरिवाज के अनुसार 14 नवंबर 2021 को इंदौर निवासी अब्दुल अहद शेख के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही उसका पति अब्दुल अहद, जेठ अब्दुल समद और जेठानी शाइन आए दिन तानाकशी करने के साथ मारपीट करने लगे. गत 20 जून को ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट करते हुए घर से निकाल दिया. साथ ही धमकी दी कि वापस आई तो जान से मार देंगे. ऐसे में वह अपने मायके पेटलावद आ गई.
तलाक देने के सबूत पुलिस को दिखाए : इस दौरान उसके पति अब्दुल अहद ने उसे 22 जून, 27 जुलाई और 25 अगस्त को व्हाट्स पर तीन बार तलाक लिखकर भेज दिया. ऐसे में शनिवार को महिला अपनी मां के साथ पेटलावद थाने पहुंची और पति के साथ, अपने जेठ और जेठानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी. प्रमाण के रूप में उसने व्हाट्सएप पर भेजे गए तीन तलाक के नोटिस की प्रति और निकाहनामे की प्रति प्रस्तुत की है. इस प्रकरण की जांच उप निरीक्षक नीलिमा शर्मा कर रही हैं. सुरेंद्र सिंह, थाना प्रभारी, पेटलावद ने बताया कि महिला की शिकायत पर उसके पति, जेठ और जेठानी के विरुद्ध तीन तलाक कानून के साथ ही घरेलू हिंसा और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है.