झाबुआ। एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रावधान के नियम 2016, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सांविधिक निकाय जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 का उल्लंघन करने पर झाबुआ नगर पालिका पर 88 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नगर पालिका पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है.
मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नगर पालिका को लिखे एक पत्र में नियमों का हवाला देते हुए 88 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है. पोलूशन कंट्रोल बोर्ड ने 22 एसडब्ल्यूएम रूल्स सीरियल क्रमांक-01 से 10 के उल्लंघन पर 400000 रुपये, लेगसी बेस्ट साइट्स रेमिडेशन पर 400000 रुपये सहित अलग-अलग केस में 88 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जुर्माना भरने के लिए झाबुआ नगर पालिका को पत्र प्राप्त हुआ है. इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ एलएस डोडिया ने कहा कि पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है कि आखिर पोलूशन नियंत्रण बोर्ड ने इतनी बड़ी राशि का जुर्माना नगर पालिका पर क्यों लगाया है. वहीं विशेषज्ञों और पोलूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों से चर्चा करके ही पूरी जानकारी देने की बात कही है.