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गांव में कचरा घर बनाने का विरोध, ग्रामीणों ने लगाई हाईकोर्ट में याचिका - Jabalpur news

बैतूल के एक गांव में कचरा घर बनाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है, साथ ही इसे लेकर हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है.

Opposition to build a garbage house in the village
गांव में कचरा घर बनाने का विरोध
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Published : Jan 28, 2021, 8:15 AM IST

जबलपुर। बैतूल जिले के कढ़ई ग्राम पंचायत में कचरा घर बनाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है, साथ ही इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. दायर मामले में कहा गया कि कचरा डम्प होने से लोगों का जीना दूभर हो जायेगा, चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को निर्धारित की है.

यह जनहित याचिका ग्राम पंचायत कढ़ई की पंच सुनीता की ओर से दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि उनके ग्राम पंचायत में कचरा घर बनाने का निर्णय लिया गया, जिस जगह में उक्त कचरे घर का निर्माण किया जा रहा है, वह पंचायत की भूमि है, जिसकी बिना सहमति के उक्त भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि अनुचित है, इतना ही नहीं जिस स्थान पर उक्त निर्माण हो रहा है, वहां समीप ही एक बड़ा तालाब है, जो कि ग्रामीणों का मुख्य जल स्रोत है और आसपास खेतीहर भूमि है, कचरा घर के निर्माण से तालाब व खेतीहर भूमि प्रदूषित होगी और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना होगा. याचिका में राहत देने की बात कही गई है, मामले में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन मंत्रालय, कलेक्टर बैतूल, सीएमओं नगर परिषद बैतूल व तहसीलदार सहित ग्राम पंचायत कढ़ई को पक्षकार बनाया गया है.

जबलपुर। बैतूल जिले के कढ़ई ग्राम पंचायत में कचरा घर बनाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है, साथ ही इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. दायर मामले में कहा गया कि कचरा डम्प होने से लोगों का जीना दूभर हो जायेगा, चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को निर्धारित की है.

यह जनहित याचिका ग्राम पंचायत कढ़ई की पंच सुनीता की ओर से दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि उनके ग्राम पंचायत में कचरा घर बनाने का निर्णय लिया गया, जिस जगह में उक्त कचरे घर का निर्माण किया जा रहा है, वह पंचायत की भूमि है, जिसकी बिना सहमति के उक्त भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि अनुचित है, इतना ही नहीं जिस स्थान पर उक्त निर्माण हो रहा है, वहां समीप ही एक बड़ा तालाब है, जो कि ग्रामीणों का मुख्य जल स्रोत है और आसपास खेतीहर भूमि है, कचरा घर के निर्माण से तालाब व खेतीहर भूमि प्रदूषित होगी और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना होगा. याचिका में राहत देने की बात कही गई है, मामले में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन मंत्रालय, कलेक्टर बैतूल, सीएमओं नगर परिषद बैतूल व तहसीलदार सहित ग्राम पंचायत कढ़ई को पक्षकार बनाया गया है.

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