जबलपुर। भाजपा नेता स्व. नंद कुमार सिंह चौहान की बुरहानपुर के शाहपुर नगर परिषद स्थित ओल्ड गर्वमेंट अस्पताल परिसर में मूर्ति स्थापित किये जाने को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जस्टिस शील नागू व जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की युगलपीठ ने निर्माण को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखते हुए अनावेदकों को नोटिस कर जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी.
बीजेपी नेता की मूर्ति स्थापना को लेकर याचिका
भाजपा नेता स्व. नंद कुमार सिंह चौहान की बुरहानपुर के शाहपुर नगर परिषद स्थित ओल्ड गर्वमेंट अस्पताल परिसर में मूर्ति स्थापित किये जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जस्टिस शील नागू व जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की ज्वाइंट बेंच ने निर्माण को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखते हुए अनावेदकों को नोटिस कर जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की निर्धारित की गई है. बता दें कि इससे पूर्व बीजेपी नेता की मूर्ति एनएच सनवासा चौराहे पर स्थापित की जा रही थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिसके बाद इसे अस्पताल परिसर में स्थापित किया जा रहा है.
हाईकोर्ट ने प्रशासन से मांगा जवाब
बुरहानपुर निवासी समाजसेवी दत्तू मेधे की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि शाहपुर स्थित पुराने शासकीय अस्पताल में भाजपा नेता स्व. नंद कुमार सिंह चौहान की मूर्ति स्थापित की जा रही है. अस्पताल दान की भूमि पर बना हुआ है और पहले से ही शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित है. सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वाजनिक स्थलों पर मूर्ति स्थापित करने की अनुमत्ति देने पर रोक लगा रखी है. याचिका में नगरीय एवं ग्रामीण प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर बुरहानपुर, नगर निगम, ईई व नगर परिषद शाहपुर को अनावेदक बनाया गया है. युगलपीठ ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद आदेश जारी किये गए.
( MP High Court)