जबलपुर। अपर आयुक्त राकेश अयाची की वजह से जबलपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. अब तक 80 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिनकी कांटेक्ट हिस्ट्री राकेश अयाची के परिवार में हुई शादी से जुड़ी हुई है. ये शादी जबलपुर की गुलजार होटल में हुई थी. इस होटल के बहुत सारे कर्मचारी, शादी में आए कुछ पुलिस अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी और कुछ राकेश अयाची के रिश्तेदार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. ऐसा बताया जा रहा है कि, इस शादी में 600 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, जबकि शादी में सिर्फ 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति दी गई थी.
जबलपुर जिला प्रशासन ने राकेश अयाची और होटल मालिक के खिलाफ धारा- 144 के उल्लंघन और धारा-188 के तहत मामला दर्ज करवाया है, लेकिन एक समाज सेवी संस्था का कहना है कि, जब मौलाना साद के ऊपर ऐसे ही एक मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, तो फिर अपर आयुक्त के खिलाफ भी इसी कानून के तहत मुकदमा क्यों ना दर्ज किया जाए, राकेश अयाची नगर निगम में अपर आयुक्त थे, जो दूसरों को कार्यक्रमों में अनुमति देने का काम करते थे, उन्होंने जब उल्लंघन किया, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई ? समाज सेवी संस्था ने हाई कोर्ट के एक वकील के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, संस्था का कहना है कि, यदि कार्रवाई नहीं की गई तो वो इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे.
कोरोना वायरस एक घातक बीमारी है, ऐसे में यदि कोई लापरवाही करता है, तो उसे छोड़ा तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है और यदि एक बार बड़ी सजा होती है, तो लोग सतर्क हो जाएंगे.