जबलपुर। भोपाल की VIP रोड के अपनी जमीन तक पहुंचने का रास्ता बंद होने के मामले में शर्मिला टैगौर और उनके बेटे सैफ अली खान ने हाईकोर्ट में रिव्यू याचिका दायर की है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए दो हफ्ते बाद का समय निर्धारित किया है.
VIP रोड की वजह से बंद हुआ रास्ता
हाईकोर्ट में शर्मिला टैगौर और सैफ अली खान की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि भोपाल के कोहेफिजा क्षेत्र के खसरा नम्बर 80 की जमीन शासकीय अभिलेख में उनके नाम से दर्ज है. प्रशासन द्वारा निकाली गयी VIP रोड के कारण उनकी जमीन तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है. इस संबंध में पूर्व में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को जमीन तक पहुंचने के लिए मार्ग उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये थे. याचिका का निराकरण करते हुए हाईकोर्ट में अपने आदेश में कहा था कि उनके पास इस मामले में सिविल कोर्ट में प्रकरण दायर करने का विधिक अधिकार उपलब्ध है.
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शर्मिला टैगौर, सैफ ने लगाई रिव्यू याचिका
इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश को सही ठहराते हुए अपील को खारिज कर दिया था. जिसके खिलाफ ये रिव्यू याचिका दायर की गयी है. प्रारंभिक सुनवाई के बाद युगलपीठ ने ये आदेश जारी किए हैं.