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MP High Court Decision: बगैर सीमांकन के मकान की बाउंड्री बाल तोड़ने की तैयारी, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, अफसरों को नोटिस - मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र

बगैर सीमांकन के प्रशासन ने मकान की बाउंड्री बाल तोड़ने का आदेश दे दिया. दरअसल, मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र प्राप्त होते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने आनन-फानन में ये कार्रवाई करने की तैयारी कर ली. लेकिन जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो इस पर स्टे लगा दिया गया. (MP High Court Decision) (Break boundary wall without demarcation) (High Court stayed and issue notice to officers)

High Court stayed and issue notice to officers
हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
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Published : May 23, 2022, 11:09 AM IST

Updated : May 23, 2022, 12:09 PM IST

जबलपुर। मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र आने के बाद अधिकारियों द्वारा घर की बाउण्ड्री बॉल तोड़ने का दबाव बनाये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस विशाल धगट की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए यथास्थिति के आदेश जारी करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. (MP High Court Decision)

मौखिक रूप से बाउंड्री बाल तोड़न का आदेश : रीवा की हनुमना तहसील निवासी सतीष कुमार पांडे की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उसके घर की बाउण्ड्री बॉल अवैध बताते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत की गयी थी. शिकायत पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से कलेक्टर रीवा को पत्र प्राप्त हुआ था. प्रशासनिक अधिकारियों ने 5 मई 2021 को उसे मौखिक रूप से बाउण्ड्री बॉल हटाने निर्देश दिए.

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सीमांकन किये बिना ही तोड़ने के प्रयास : दायर याचिका में कहा गया था कि उक्त कार्रवाई अनावेदक शलीगिराम दुबे की शिकायत पर की गयी है. उसने निजी जमीन पर बाउण्ड्री बॉल बनाई है. सीमांकन किये बिना ही प्रशासनिक अधिकारी बाउण्ड्री बॉल हटाने के लिए दवाब बना रहे हैं. याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने पैरवी की।

(MP High Court Decision) (Break boundary wall without demarcation) (High Court stayed and issue notice to officers)

जबलपुर। मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र आने के बाद अधिकारियों द्वारा घर की बाउण्ड्री बॉल तोड़ने का दबाव बनाये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस विशाल धगट की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए यथास्थिति के आदेश जारी करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. (MP High Court Decision)

मौखिक रूप से बाउंड्री बाल तोड़न का आदेश : रीवा की हनुमना तहसील निवासी सतीष कुमार पांडे की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उसके घर की बाउण्ड्री बॉल अवैध बताते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत की गयी थी. शिकायत पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से कलेक्टर रीवा को पत्र प्राप्त हुआ था. प्रशासनिक अधिकारियों ने 5 मई 2021 को उसे मौखिक रूप से बाउण्ड्री बॉल हटाने निर्देश दिए.

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सीमांकन किये बिना ही तोड़ने के प्रयास : दायर याचिका में कहा गया था कि उक्त कार्रवाई अनावेदक शलीगिराम दुबे की शिकायत पर की गयी है. उसने निजी जमीन पर बाउण्ड्री बॉल बनाई है. सीमांकन किये बिना ही प्रशासनिक अधिकारी बाउण्ड्री बॉल हटाने के लिए दवाब बना रहे हैं. याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने पैरवी की।

(MP High Court Decision) (Break boundary wall without demarcation) (High Court stayed and issue notice to officers)

Last Updated : May 23, 2022, 12:09 PM IST
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