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हाईकोर्ट में प्रहलाद पटेल के निर्वाचन को कांग्रेस ने दी चुनौती - निर्वाचन को चुनौती

केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के निर्वाचन को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. दमोह सीट से हारे हुए कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रताप सिंह लोधी ने याचिका लगाई है.

हाईकोर्ट में प्रहलाद पटेल के निर्वाचन को चुनौती
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Published : Nov 1, 2019, 6:28 PM IST

जबलपुर। केंद्र सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल के निर्वाचन को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. प्रहलाद पटेल के खिलाफ एक चुनाव याचिका लगाई गई है. यह चुनाव याचिका लोकसभा चुनाव में दमोह सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रताप सिंह लोधी की तरफ से लगाई गई है.

हाईकोर्ट में प्रहलाद पटेल के निर्वाचन को चुनौती


प्रताप सिंह लोधी का आरोप है कि लोकसभा चुनाव 2019 में दमोह में सांसद प्रहलाद पटेल ने चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया. इसलिए यह चुनाव रद्द किया जाना चाहिए.
प्रताप सिंह की तरफ से याचिका में कहा गया है कि मतगणना के दौरान हर विधानसभा की 5 ईवीएम मशीन का मिलान वीवीपैट की मशीनों से किया जाना चाहिए था, लेकिन दमोह में ऐसा नहीं किया गया. इसके साथ ही मॉक पोल में जो परिणाम आया था, उसे डिलीट किया जाना चाहिए था, लेकिन वह भी डिलीट नहीं किया गया.


हालांकि इस मामले में प्रताप सिंह लोधी ने मतगणना के दौरान आपत्ति दर्ज नहीं करवाई थी, लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और प्रहलाद पटेल को नोटिस जारी किए गए हैं.

जबलपुर। केंद्र सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल के निर्वाचन को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. प्रहलाद पटेल के खिलाफ एक चुनाव याचिका लगाई गई है. यह चुनाव याचिका लोकसभा चुनाव में दमोह सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रताप सिंह लोधी की तरफ से लगाई गई है.

हाईकोर्ट में प्रहलाद पटेल के निर्वाचन को चुनौती


प्रताप सिंह लोधी का आरोप है कि लोकसभा चुनाव 2019 में दमोह में सांसद प्रहलाद पटेल ने चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया. इसलिए यह चुनाव रद्द किया जाना चाहिए.
प्रताप सिंह की तरफ से याचिका में कहा गया है कि मतगणना के दौरान हर विधानसभा की 5 ईवीएम मशीन का मिलान वीवीपैट की मशीनों से किया जाना चाहिए था, लेकिन दमोह में ऐसा नहीं किया गया. इसके साथ ही मॉक पोल में जो परिणाम आया था, उसे डिलीट किया जाना चाहिए था, लेकिन वह भी डिलीट नहीं किया गया.


हालांकि इस मामले में प्रताप सिंह लोधी ने मतगणना के दौरान आपत्ति दर्ज नहीं करवाई थी, लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और प्रहलाद पटेल को नोटिस जारी किए गए हैं.

Intro:भारत सरकार में पर्यटन और संस्कृति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल के निर्वाचन को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती हारे हुए प्रत्याशी प्रताप सिंह लोधी की ओर से लगाई गई चुनाव याचिका


Body:जबलपुर भारत सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल के निर्वाचन को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है पहलाद पटेल के खिलाफ एक चुनाव याचिका लगाई गई है यह चुनाव याचिका कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप सिंह लोधी की तरफ से लगाई गई है प्रताप सिंह लोधी का आरोप है की लोकसभा चुनाव 2019 में दमोह में सांसद के चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रक्रिया का सही ढंग से पालन नहीं किया गया इसलिए यह चुनाव रद्द किया जाना चाहिए प्रताप सिंह की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट मैं कहा गया है कि मतगणना के दौरान हर विधानसभा की 5 ईवीएम मशीन का मिलान वीवीपैट की मशीनों से किया जाना चाहिए था लेकिन दमोह में ऐसा नहीं किया गया इसके साथ ही मॉक पोल में जो परिणाम आया था उसे डिलीट किया जाना चाहिए था लेकिन वह भी डिलीट नहीं किया गया हालांकि इस मामले में प्रताप सिंह लोधी ने मतगणना के दौरान आपत्ति दर्ज नहीं करवाई थी लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और प्रह्लाद पटेल को नोटिस जारी किए गए हैं


Conclusion:बाइट संजय अग्रवाल एडवोकेट याचिकाकर्ता
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