जबलपुर। Central Industrial Tribunal में लॉकडाउन के दौरान भी ऑनलाइन प्रकरणों की सुनवाई न होने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय के सचिव और प्रेसीडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए है. युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 29 जून को निर्धारित की है.
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- जिम्मेदरों से कोर्ट ने मांगा जवाब
जनहित का मामला बुरहानपुर निवासी बालचंद्र शिंदे की ओर से कोर्ट में दायर किया गया है. जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय औद्योगिक न्याधिकरण का कार्यालय जबलपुर जेडीए बिल्डिंग सिविक सेंटर में स्थित है. जहां पर मध्य प्रदेश सहित छत्तिसगढ़ के उद्योगों और श्रमिकों के मामलों के साथ ही कर्मियों को प्रोवीजनल फंड से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है. आवेदक का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान भी उक्त अधिकरण में ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था नहीं की गई, सिर्फ फिजिकल सुनवाई ही होती है. मामले की प्रारंभिक सुनवाई बाद न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रणय चैबे ने पक्ष रखा.