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ADPO की भर्ती में OBC वर्ग को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, हाईकोर्ट का आदेश - सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी की भर्ती

सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी (ADPO) की भर्ती में ओबीसी वर्ग को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण ही मिलेगा. इस बारे में जबलपुर हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है. ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. (OBC category only 14 percent reservation) (Recruitment of ADPO in MP) (High Court order about reservation)

OBC category only 14 percent reservation
OBC वर्ग को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण
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Published : May 5, 2022, 2:17 PM IST

जबलपुर। सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी की भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस डी के पालीवाल ने एडीपीपीओं भर्ती में ओबीसी वर्ग को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण देने के अंतरिम आदेश जारी किये हैं. युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई ओबीसी आरक्षण संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ करने के निर्देश दिये हैं.

याचिकाओं के साथ करने के निर्देश : युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई ओबीसी आरक्षण संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ करने के निर्देश दिये हैं. याचिकाकर्ता शिवम गौतम की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि पीएससी ने सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी की सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए थे. विज्ञापन के अनुसार भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. याचिका में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालीय ने इंद्रा साहनी प्रकरण में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं होने के निर्देश जारी किये हैं.

... आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा : ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिये जाने से आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो जायेगा. याचिका में कहा गया था कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभाग की भर्तियों में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के खिलाफ याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरित रोक लगाई है. याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने 26 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये थे. युगलपीठ ने बुधवार को जारी उक्त अंतरित आदेश जारी किये. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता ब्रम्हेन्द्र पाठक ने पैरवी की. (OBC category only 14 percent reservation) (Recruitment of ADPO in MP) (High Court order about reservation)

जबलपुर। सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी की भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस डी के पालीवाल ने एडीपीपीओं भर्ती में ओबीसी वर्ग को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण देने के अंतरिम आदेश जारी किये हैं. युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई ओबीसी आरक्षण संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ करने के निर्देश दिये हैं.

याचिकाओं के साथ करने के निर्देश : युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई ओबीसी आरक्षण संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ करने के निर्देश दिये हैं. याचिकाकर्ता शिवम गौतम की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि पीएससी ने सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी की सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए थे. विज्ञापन के अनुसार भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. याचिका में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालीय ने इंद्रा साहनी प्रकरण में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं होने के निर्देश जारी किये हैं.

... आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा : ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिये जाने से आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो जायेगा. याचिका में कहा गया था कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभाग की भर्तियों में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के खिलाफ याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरित रोक लगाई है. याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने 26 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये थे. युगलपीठ ने बुधवार को जारी उक्त अंतरित आदेश जारी किये. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता ब्रम्हेन्द्र पाठक ने पैरवी की. (OBC category only 14 percent reservation) (Recruitment of ADPO in MP) (High Court order about reservation)

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