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स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ न्यायिक अवमानना का नोटिस जारी - Public Health and Family Welfare Department

जबलपुर हाई कोर्ट ने लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान सहित अन्य अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया है. मामला रिटायर कर्मी की पदोन्नति को लेकर कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश से जुड़ा हुआ है.

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हाईकोर्ट
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Published : Dec 2, 2020, 11:57 PM IST

जबलपुर। हाई कोर्ट ने पूर्व आदेश का पालन न होने के एक मामले को गंभीरता से लिया है. जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने मामले में लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान सहित अन्य अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को निर्धारित की है.

अवमानना का मामला होशंगाबाद जिले के गुर्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से रिटायर्ड कर्मी रमेश चंद्र मालवीय की तरफ से दायर किया गया था. जिसमें आवेदक का कहना था कि पदोन्नति को लेकर उन्होंने पूर्व में हाईकोर्ट की शरण ली थी. न्यायालय ने उनके पक्ष में राहतकारी आदेश दिए थे. लेकिन आदेश के बावजूद भी अनावेदकों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. लिहाजा ये हाईकोर्ट की अवमानना है.

मामले में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान, हेल्थ कमिश्नर डॉ संजय गोयल व होशंगाबाद सीएमएचओ डॉ दिनेश कौशल को पक्षकार बनाया गया था. सुनवाई के बाद न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

जबलपुर। हाई कोर्ट ने पूर्व आदेश का पालन न होने के एक मामले को गंभीरता से लिया है. जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने मामले में लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान सहित अन्य अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को निर्धारित की है.

अवमानना का मामला होशंगाबाद जिले के गुर्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से रिटायर्ड कर्मी रमेश चंद्र मालवीय की तरफ से दायर किया गया था. जिसमें आवेदक का कहना था कि पदोन्नति को लेकर उन्होंने पूर्व में हाईकोर्ट की शरण ली थी. न्यायालय ने उनके पक्ष में राहतकारी आदेश दिए थे. लेकिन आदेश के बावजूद भी अनावेदकों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. लिहाजा ये हाईकोर्ट की अवमानना है.

मामले में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान, हेल्थ कमिश्नर डॉ संजय गोयल व होशंगाबाद सीएमएचओ डॉ दिनेश कौशल को पक्षकार बनाया गया था. सुनवाई के बाद न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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