जबलपुर। सीएम राइज स्कूल के लिए जमीन छीनने के खिलाफ छिंदवाड़ा निवासी भैयालाल मवासी की तरफ से याचिका दायर की गई. याचिका में कहा गया कि दमुआ गांव में खसरा क्रमांक 53 में स्थित खुद की जमीन पर स्थानीय बच्चों के लिए सरकारी स्कूल बनाने की अनुमति दी थी. अब सरकार इस जमीन पर सीएम राइज स्कूल बनाना चाहती है. स्कूल के प्रचार्य द्वारा 27 मार्च 2023 को याचिकाकर्ता सहित परिसर में रहने वाले अन्य लोगों को मकान हटाने के आदेश जारी किए.
शासकीय दस्तावेजों मे जमीन निजी : याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि शासकीय अभिलेख में अभी भी उक्त जमीन के भू-स्वामी के रूप में उनका नाम दर्ज है. वैधानिक तौर से भूमि का अधिग्रहण किये बिना ही उसे खुद की जमीन से बेदखल किया जा रहा है. याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने उक्त आदेश जारी किए. एक अन्य मामले में प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्न वितरण के काम में संलग्न सभी वाहनों में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लगाने की जानकारी सरकार की तरफ से हाईकोर्ट को दी गई.
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खाद्यान्न वितरण के वाहनों में जीपीएस : हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड में लेते हुए जनहित याचिका का निराकरण कर दिया. गौरतलब है कि वर्ष 2016 में अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि मप्र पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन कंट्रोल ऑर्डर 2009 में निहित प्रावधानों के तहत प्रदेश के समस्त ऐसे वाहनों में जीपीएस डिवाइस लगाना अनिवार्य है, जो खाद्यान्न का परिवहन करते हैं. याचिका में कहा गया था कि आदेश के बावजूद भी परिवाहन कार्य करने वाले वाहनों में डिवाइस नहीं लगाई गयी है. मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जवाब पेश करते हुए बताया कि जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी गई है.