जबलपुर। ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट की जबलपुर स्थित मुख्यपीठ तथा ग्वालियर स्थित खंडपीठ में नियम विरुद्ध मल्टीपल अधिवक्ता कल्याण निधि फीस वसूली जा रही है. मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि नियम 1982 में स्पष्ट प्रावधान है कि अधिवक्ता पत्र में शासन द्वारा निर्धारित 100 रुपये का स्टाम्प चस्पा होगा.
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अधिवक्ता से मल्टीपल फीस वसूलने पर आपत्ति : हाईकोर्ट नियम 2008 में अधिवक्ता कल्याण निधि के स्टांप संबंधित कोई नियम नहीं है. सामान्य मुद्दे पर एक से अधिक याचिकाकर्ता हैं तो उनकी संख्या के हिसाब से अधिवक्ता कल्याण निधि फीस वसूली जा रही है. याचिका में कहा गया है कि याचिका एक है और याचिकाकर्ता की संख्या के आधार पर अधिवक्ता से मल्टीपल अधिवक्ता कल्याण निधि फीस लेना अनुचित है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पैरवी की.