जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शनिवार को चीफ जस्टिस ने कई मामलों पर सुनवाई की. इनमें ओमती पुलिस आर्म्स एक्ट प्रकरण, पुलिस वेबसाइट पर एफआईआर अपलोड न होने का मामला और फसल के मुआवजे को लेकर सुनवाई की. (jabalpur high court hearing)
पहला मामलाः आर्म्स एक्ट को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर
ओमती पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किये गये प्रकरण को खारिज किये जाने की मांग करते हुए अब्दुल रज्जाक ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस सुनीता यादव की युगलपीठ ने याचिका खारिज कर दिया. युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी कि वह प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति पेश कर सकते हैं.
दूसरा मामलाः पुलिस वेबसाइट को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती
पुलिस विभाग द्वारा वेबसाइट में एफआईआर अपलोड नहीं किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। सरकार की तरफ से पेश किये गये जवाब में कहा गया था कि एफआईआर को वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है. सरकार के जवाब का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने युगलपीठ को बताया कि वेबसाइट पर एफआईआर अपलोड नहीं की जा रही है. हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस सुनीता यादव ने प्रत्येक जिले की वेबसाइट जांच कर विस्तृत जवाब पेश करने के निर्देश याचिकाकर्ता को दिये हैं.
तीसरा मामलाः कोर्ट ने दिए फसल भुगतान के आदेश
जिला उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग द्वारा किसानों का फसल बीमा कर प्रीमियम की किस्त लेने के बावजूद सूखा पड़ने के कारण फसल खराब होने पर किसानों को बीमा राशि का भुगतान न करने वाले एसबीआई बैंक की बिंदल मार्केट कोलारस स्थित शाखा को किसानों की क्षतिपूर्ति सहित प्रकरण व्यय भुगतान करने के आदेश दिए हैं. अधिवक्ता अजय जैन के अनुसार ग्राम रिजोदा निवासी कृषक भगवत सिंह रघुवंशी, रामसिंह रघुवंशी, निकेत रघुवंशी व शिवकुमारी रघुवंशी ने एसबीआई बैंक की बिंदल मार्केट स्थित शाखा से वर्ष 2017 में केसीसी बनवाया और अधिसूचित फसल के लिए अनिवार्य बीमा करवाया. बीमा के प्रीमियम की राशि किसानों के बैंक खातों इसे काटी गई. इसके बाद बारिश न होने से फसल पूरी तरह खराब हो गई.