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MP High Court उपभोक्ता फोरम में सदस्य की नियुक्ति संबंधी नये नियमों का विरोध, हाई कोर्ट में सुनवाई

मध्यप्रदेश में जिला उपभोक्ता फोरम में सदस्यों की नियुक्ति के लिये जारी विज्ञापन में नये नियम लागू किये जाने पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं. युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को निर्धारित की है. MP high court, New rule consumer forum, Member consumer forum, Controversy Appointment Consumer Forum, Member appointment Forum court

MP High Court
उपभोक्ता फोरम में सदस्य की नियुक्ति संबंधी नये नियम को चुनौती
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Published : Sep 3, 2022, 3:00 PM IST

Updated : Sep 3, 2022, 4:21 PM IST

जबलपुर। जिला उपभोक्ता फोरम में सदस्यों की नियुक्ति के लिये जारी विज्ञापन में नये नियम लागू किये जाने को हाईकोर्ट में चुनौती सिवनी जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य वीरेन्द्र सिंह राजपूत ने दी है. याचिका में कहा गया कि वह पिछले दो बार से फोरम में बतौर सदस्य के रूप में नियुक्त हैं. उनकी पहली नियुक्ति 2011 में हुई थी. इसके बाद वर्ष 2017 में वह पुन: पांच सालों के लिये सदस्य नियुक्त हुए थे. आवेदक का कहना है कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2020 में एक नया नियम लागू कर दिया, जिसके तहत दो मर्तबा सदस्य रहने वाले को तीसरी मर्तबा सदस्य नहीं बनाया जायेगा.

याचिका में ये दलील दी : याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने नई नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया, जिसमें नियम-10 का हवाला देते हुए उल्लेखित किया गया है कि उक्त नियुक्ति के लिये वहीं आवेदन करें जो दो बार उक्त पद पर नियुक्त न हुए हों. जिस पर उक्त नियम को अवैधानिक बताते हुए यह मामला दायर किया गया है. आवेदक का कहना है कि अनुभवी को अलग-अलग अनुभवहीनों को प्राथमिकता देना गलत है.

अनावेदकों को नोटिस जारी : मामले में सचिव उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय केन्द्र सरकार व मप्र कंज्यूमर प्रोटेक्शन विभाग के सचिव को पक्षकार बनाया गया है. मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष रावत ने पक्ष रखा. MP high court, New rule consumer forum, Member consumer forum, Controversy Appointment Consumer Forum, Member appointment Forum court

जबलपुर। जिला उपभोक्ता फोरम में सदस्यों की नियुक्ति के लिये जारी विज्ञापन में नये नियम लागू किये जाने को हाईकोर्ट में चुनौती सिवनी जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य वीरेन्द्र सिंह राजपूत ने दी है. याचिका में कहा गया कि वह पिछले दो बार से फोरम में बतौर सदस्य के रूप में नियुक्त हैं. उनकी पहली नियुक्ति 2011 में हुई थी. इसके बाद वर्ष 2017 में वह पुन: पांच सालों के लिये सदस्य नियुक्त हुए थे. आवेदक का कहना है कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2020 में एक नया नियम लागू कर दिया, जिसके तहत दो मर्तबा सदस्य रहने वाले को तीसरी मर्तबा सदस्य नहीं बनाया जायेगा.

याचिका में ये दलील दी : याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने नई नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया, जिसमें नियम-10 का हवाला देते हुए उल्लेखित किया गया है कि उक्त नियुक्ति के लिये वहीं आवेदन करें जो दो बार उक्त पद पर नियुक्त न हुए हों. जिस पर उक्त नियम को अवैधानिक बताते हुए यह मामला दायर किया गया है. आवेदक का कहना है कि अनुभवी को अलग-अलग अनुभवहीनों को प्राथमिकता देना गलत है.

अनावेदकों को नोटिस जारी : मामले में सचिव उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय केन्द्र सरकार व मप्र कंज्यूमर प्रोटेक्शन विभाग के सचिव को पक्षकार बनाया गया है. मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष रावत ने पक्ष रखा. MP high court, New rule consumer forum, Member consumer forum, Controversy Appointment Consumer Forum, Member appointment Forum court

Last Updated : Sep 3, 2022, 4:21 PM IST
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