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निजी स्कूलों की हड़ताल पर एमपी सरकार ने HC में दिया जवाब, बताया कि सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन - MP government gave reply in HC on strike of private schools

निजी स्कूलों की हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सरकार ने अपना जवाब पेश किया. सरकार ने अपने जवाब में बताया कि निजी स्कूलों के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है.

निजी स्कूलों की हड़ताल पर एमपी सरकार ने HC में दिया जवाब
निजी स्कूलों की हड़ताल पर एमपी सरकार ने HC में दिया जवाब
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Published : Jul 27, 2021, 10:47 PM IST

जबलपुर। हाईकोर्ट में निजी स्कूल की हड़ताल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया. अपने जवाब में सरकार ने कहा कि निजी स्कूलों के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है. हाईकोर्ट जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेन्द्र सिंह की युगलपीठ ने सरकार का जवाब रिकॉर्ड में नहीं आने पर मामल की अगली सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित की है.

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की तरफ से दायर की गयी याचिका में, निजी स्कूलों की हड़ताल को चुनौती देते हुए उसे अवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट के पूर्व में दिए आदेश के अनुसार निजी स्कूल कोरोना काल में सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं. याचिका में बताया गया था कि सरकार ने नए शिक्षा सत्र में निजी स्कूलों को 10% फीस बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया था जिसे सरकार ने वापस ले लिया था. इसके बाद निजी स्कूलों ने हड़ताल की चेतावनी दी थी.

नागरिक उपभोक्ता मंच ने निजी स्कूलों की हड़ताल को अवैधानिक घोषित करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था. सरकार ने अपने जवाब में कहा कि सांकेतिक प्रदर्शन के बाद निजी स्कूलों ने हड़ताल समाप्त कर दी थी. सरकार ने निजी स्कूलों की फीस और उनके संचालन के संबंध में नई गाइड लाइन जारी कर दी है. सरकार का जवाब रिकॉर्ड में नहीं आने पर सुनवाई की अगली तारीख 4 अगस्त को तय कर दी गई.

जबलपुर। हाईकोर्ट में निजी स्कूल की हड़ताल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया. अपने जवाब में सरकार ने कहा कि निजी स्कूलों के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है. हाईकोर्ट जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेन्द्र सिंह की युगलपीठ ने सरकार का जवाब रिकॉर्ड में नहीं आने पर मामल की अगली सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित की है.

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की तरफ से दायर की गयी याचिका में, निजी स्कूलों की हड़ताल को चुनौती देते हुए उसे अवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट के पूर्व में दिए आदेश के अनुसार निजी स्कूल कोरोना काल में सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं. याचिका में बताया गया था कि सरकार ने नए शिक्षा सत्र में निजी स्कूलों को 10% फीस बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया था जिसे सरकार ने वापस ले लिया था. इसके बाद निजी स्कूलों ने हड़ताल की चेतावनी दी थी.

नागरिक उपभोक्ता मंच ने निजी स्कूलों की हड़ताल को अवैधानिक घोषित करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था. सरकार ने अपने जवाब में कहा कि सांकेतिक प्रदर्शन के बाद निजी स्कूलों ने हड़ताल समाप्त कर दी थी. सरकार ने निजी स्कूलों की फीस और उनके संचालन के संबंध में नई गाइड लाइन जारी कर दी है. सरकार का जवाब रिकॉर्ड में नहीं आने पर सुनवाई की अगली तारीख 4 अगस्त को तय कर दी गई.

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