जबलपुर। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन अभी कोर्ट-कचहरियों से नहीं हट पाए हैं. ये अभी लंबे समय तक चलेगा. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में जरूरी मामलों की सुनवाई पर जोर दिया गया है. अभी तक कोर्ट का सामान्य कामकाज के शुरू होने की तारीख नहीं बताई गई है. फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरुरी मामलों की सुनवाई की जाएगी.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एके मित्तल ने प्रदेश की सभी अदालतों के लिए आदेश जारी किया है कि आगामी आदेश तक सिर्फ अर्जेंट मामलों की सुनवाई ही की जाए. इस आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि फिलहाल अदालतों में कामकाज जल्द शुरु नहीं होगा. चीफ जस्टिस ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के चलते सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरुरी सुनवाई जारी रहेगी और सुनवाई में कोरोना रोकथाम को लेकर बने गाइडलाइन का पालन किया जाए.
हाईकोर्ट की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी भी दी गई है कि कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में 22 जून तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 हजार 721 मामलों की सुनवाई की गई है और निचली अदालतों ने 65 हजार 310 मामलों की सुनवाई हुई है. लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मामलों को नहीं सुना जा सकता. है. इसलिए पहले से ही अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बहुत ज्यादा थी और अब लॉकडाउन की वजह से यह और बढ़ रहे हैं.