जबलपुर। बलदेवबाग में शराब दुकानों ने सिंडिकेट बनाकर गैर कानूनी तरीके से एमआरपी से ज्यादा रेट पर शराब बेचना शुरू कर दिया है. शराब दुकान पर 180 रुपये की बीयर की बोतल 260 रुपये में बेची जा रही है, जबकि आबकारी एक्ट के तहत कोई भी शराब ठेकेदार अधिकतम बिक्री कीमत से ज्यादा पर शराब नहीं भेज सकता. यदि वह ऐसा करता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है, लेकिन जबलपुर में बीते 3 माह से शराब ठेकेदार ग्राहकों से 25 प्रतिशत ज्यादा दामों पर वसूली कर रहे हैं. यह केवल एक दुकान का मामला नहीं है, बल्कि जबलपुर में शराब ठेकेदारों ने सिंडिकेट बना लिया है और सभी लोग मिलकर गैर कानूनी तरीके से शराब के दाम बढ़ाए हुए हैं.
10 दुकानों का लिया जायजाः इस सिंडिकेट के खिलाफ कुछ लोगों ने जबलपुर जिला प्रशासन को लिखित शिकायत की थी जिसके बाद जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने एक टीम को इस शिकायत की जांच करने का आदेश दिया था. जिला प्रशासन की टीम ने 10 दुकानों का जायजा लिया, जहां पर एमआरपी से 20 से 25 प्रतिशत ज्यादा दामों पर शराब बिकती हुई पाई गई है. इन सभी दुकानदारों को नोटिस के बाद इन दुकानों के लाइसेंस के निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.
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इन शराब दुकानों की जांचः आबकारी विभाग द्वारा गणेश चौक, ककर तलैया, मदन महल, मीरगंज, मानेगांव, मोटर स्टैंड (एक), बल्देवबाग, विजय नगर, भानतलैया और घाना स्थित शराब दुकानों की जांच की गई थी. जांच में इन सभी दुकानों में गड़बड़ी पाई गई, जिस पर लाइसेंसी शराब ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के नोटिस दिए गए हैं.