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HC का राज्य सरकार से सवाल: डेंगू की रोकथाम के लिए क्या किया, पेश करो रिपोर्ट - मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

साफ-सफाई के आभाव में बीमारियों के फैलने को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी. जिसपर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस व्ही.के शुक्ला की युगलपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार और नगर निगम को निर्देश जारी किया है. जिसके तहत डेंगू की रोकधाम के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उसकी एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करनी होगी.

डेंगू की रोकथाम के लिए क्या किया
डेंगू की रोकथाम के लिए क्या किया
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Published : Sep 20, 2021, 3:15 PM IST

जबलपुर। साफ-सफाई के आभाव में बीमारियों के फैलने को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी. जिसपर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस व्ही.के शुक्ला की युगलपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार और नगर निगम को निर्देश जारी किया है. जिसके तहत डेंगू की रोकधाम के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उसकी एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करनी होगी. याचिका पर अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी.

याचिकाकर्ता सौरभ शर्मा की तरफ से साल 2018 में यह याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि शहर में साफ-सफाई के आभाव में संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं. सड़क और सीवर लाईन के गड्ढों में पानी भरा रहता है. याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी बताया गया कि कोरोना महामारी के साथ ही शहर में डेंगू का प्रकोप भी तेजी से बढ़ रहा है.

डेंगू की रोकथाम

याचिका के जरिए कहा गया कि अस्पतालों में मरीजों की लाईन लगी हुई है. कोरोना काल के दौरान भंवरताल स्थित नगर निगम का स्विमिंग पूल बंद है. इसके बावजूद भी उसमे पानी भरा हुआ है, जिस वजह से पानी में लार्वा उत्पन्न हो गया है. नगर निगम के पास 5 फॉगिंग मशीन है, जिसमें से तीन मशीन खराब है. शेष बची दो मशीन में कीटनाशाक दवाईयों के साथ मिट्टी तेल डालकर छिड़काव किया जा रहा है. छिड़काव भी सिर्फ खानापूर्ति के लिए किया जाता है. प्रभावित क्षेत्र में छिड़काव नहीं किया जा रहा है.

MP हाईकोर्ट में 27% OBC आरक्षण पर आज अंतिम सुनवाई

शहर की आबादी लगभग 24 लाख है, और नगर निगम सिर्फ जनता से टैक्स वसूले का काम कर रही है. डेंगू ऐसी बीमारी नहीं है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. याचिका की सुनवाई के बाद साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए.

जबलपुर। साफ-सफाई के आभाव में बीमारियों के फैलने को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी. जिसपर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस व्ही.के शुक्ला की युगलपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार और नगर निगम को निर्देश जारी किया है. जिसके तहत डेंगू की रोकधाम के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उसकी एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करनी होगी. याचिका पर अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी.

याचिकाकर्ता सौरभ शर्मा की तरफ से साल 2018 में यह याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि शहर में साफ-सफाई के आभाव में संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं. सड़क और सीवर लाईन के गड्ढों में पानी भरा रहता है. याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी बताया गया कि कोरोना महामारी के साथ ही शहर में डेंगू का प्रकोप भी तेजी से बढ़ रहा है.

डेंगू की रोकथाम

याचिका के जरिए कहा गया कि अस्पतालों में मरीजों की लाईन लगी हुई है. कोरोना काल के दौरान भंवरताल स्थित नगर निगम का स्विमिंग पूल बंद है. इसके बावजूद भी उसमे पानी भरा हुआ है, जिस वजह से पानी में लार्वा उत्पन्न हो गया है. नगर निगम के पास 5 फॉगिंग मशीन है, जिसमें से तीन मशीन खराब है. शेष बची दो मशीन में कीटनाशाक दवाईयों के साथ मिट्टी तेल डालकर छिड़काव किया जा रहा है. छिड़काव भी सिर्फ खानापूर्ति के लिए किया जाता है. प्रभावित क्षेत्र में छिड़काव नहीं किया जा रहा है.

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शहर की आबादी लगभग 24 लाख है, और नगर निगम सिर्फ जनता से टैक्स वसूले का काम कर रही है. डेंगू ऐसी बीमारी नहीं है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. याचिका की सुनवाई के बाद साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए.

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