जबलपुर। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिश एके मित्तल ने पांच दिनों तक मुख्यपीठ में कामकाज बंद रखने के निर्देश जारी किये हैं. रजिस्टार जनरल आर के वाणी द्वारा जारी आदेशानुसार मुख्यपीठ ने 16 से 20 सितंबर तक न्यायिक व प्रशासनिक कामकाम बंद रहेगा.
कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए पांच दिनों के अवकाश का फैसला लिया गया है. मुख्य भवन, प्रशासनिक ब्लाॅक, पूर्व जिला न्यायालय 15 सितंबर की शाम 5 बजे से 21 सितंबर की सुबह 10 बजे तक बंद रहेंगे.
अनलाॅक की प्रक्रिया शुरु होने के बाद से ही कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है. लोग ज्यादा से ज्यादा आपस में मिल रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है.