जबलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनत टिप्पणी करने वाले कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. (verdict reserved on raja patria bail application)
दो बार जमानत हो चुकी थी खारिजः प्रधानमंत्री पर टिप्पणी के बाद पन्ना के पवई थाने में राजा पटेरिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने 13 दिसंबर को राजा पटेरिया को पुलिस ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया था. पवई कोर्ट और उसके बाद ग्वालियर जिले की विशेष (एमपी-एमएलए) कोर्ट से दो बार जमानत उनकी जमानत खारिज हो चुकी थी. इसके बाद पटेरिया ने हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में जमानत याचिका दायर की थी. (Raja patria bail was rejected twice)
पटेरिया के वकील ने मामले को राजनीति से प्रेरित बतायाः उक्त याचिका को जबलपुर की मुख्य पीठ में ट्रांसफर कर कर दिया गया था. मामले पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान पटेरिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर ने दलील दी कि आवेदक के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं हैं. मामला राजनीति से प्रेरित है. पटेरिया ने जो वक्तव्य दिया था, उसका मंतव्य भी स्पष्ट कर दिया था. उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था. वहीं शासन की ओर से जमानत का विरोध किया गया. उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. (Patria lawyer called case politically motivated)
कांग्रेस विधायक अजब सिंह को राहतः एक अन्य मामले में मप्र हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच से मुरैना के सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को राहत प्रदान की है. ग्वालियर की विशेष कोर्ट से मिली सजा पर जस्टिस संजय द्धिवेदी की एकलपीठ ने आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है. इसके साथ ही अजब सिंह की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है. न्यायालय ने उनकी पत्नि शीला कुशवाह का आवेदन निरस्त कर दिया. (Relief to congress mla ajab singh as well)