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हाई कोर्ट ने कैंट बोर्ड से पूछा - किस अधिकार के तहत वसूला जा रहा है एंट्री टैक्स, बोर्ड सीईओ स्वयं आकर जवाब दें

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Published : Mar 23, 2022, 12:33 PM IST

कैंट बोर्ड जबलपुर द्वारा एंट्री टैक्स वसूले जाने पर हाई कोर्ट सख्त हो गया है. कैंट बोर्ड के जवाब से असंतुष्ट होकर हाई कोर्ट ने बोर्ड के सीईओ से पूछा है कि किस अधिकार के तहत एंट्री टैक्स लिया जा रहा है. इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोर्ट को अवगत कराएं . (high court strict on Cantt Board)

Jabalpur high court and cant board
जबलपुर हाई कोर्ट और कैंट बोर्ड

जबलपुर। कैंट बोर्ड जबलपुर द्वारा एंट्री टैक्स वसूले जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई के दौरान कैंट बोर्ड की तरफ से बताया गया कि जीएसटी के अंतर्गत आने के बाद एंट्री शुल्क लेना बंद कर दिया गया है. अब कैंट बोर्ड द्वारा एंट्री टैक्स लिया जा रहा है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस पीके कौरव की युगलपीठ ने कोर्ट बोर्ड के सीईओ को निर्देशित किया है कि यह बताएं कि किस अधिकार के तहत एंट्री टैक्स वसूला जा रहा है. व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब पेश करें. याचिका पर अगली सुनवाई बुधवार 23 मार्च को निर्धारित की गयी है.

एंट्री फीस की जगह एंट्री टैक्स कर दिया : सदर निवासी साहिल अग्रवाल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि कैंट बोर्ड के एंट्री शुल्क का विलय जीएसटी में हो गया है. इसके बावजूद जबलपुर कैंट बोर्ड एंट्री टैक्स वसूल रहा है. याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि इस संबंध में दिशा-निर्देश प्राप्त करने के लिए रक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है. पिछली सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने जवाब पेश करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया था. याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कैंट बोर्ड की तरफ से पेश किये गये जवाब में बताया गया कि जीएसटी के अंतर्गत आने के बाद एंट्री शुल्क बंद किया गया है. अब उनके द्वारा एंट्री टैक्स वसूला जा रहा है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने पैरवी की. (high court strict on Cantt Board)

जबलपुर। कैंट बोर्ड जबलपुर द्वारा एंट्री टैक्स वसूले जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई के दौरान कैंट बोर्ड की तरफ से बताया गया कि जीएसटी के अंतर्गत आने के बाद एंट्री शुल्क लेना बंद कर दिया गया है. अब कैंट बोर्ड द्वारा एंट्री टैक्स लिया जा रहा है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस पीके कौरव की युगलपीठ ने कोर्ट बोर्ड के सीईओ को निर्देशित किया है कि यह बताएं कि किस अधिकार के तहत एंट्री टैक्स वसूला जा रहा है. व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब पेश करें. याचिका पर अगली सुनवाई बुधवार 23 मार्च को निर्धारित की गयी है.

एंट्री फीस की जगह एंट्री टैक्स कर दिया : सदर निवासी साहिल अग्रवाल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि कैंट बोर्ड के एंट्री शुल्क का विलय जीएसटी में हो गया है. इसके बावजूद जबलपुर कैंट बोर्ड एंट्री टैक्स वसूल रहा है. याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि इस संबंध में दिशा-निर्देश प्राप्त करने के लिए रक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है. पिछली सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने जवाब पेश करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया था. याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कैंट बोर्ड की तरफ से पेश किये गये जवाब में बताया गया कि जीएसटी के अंतर्गत आने के बाद एंट्री शुल्क बंद किया गया है. अब उनके द्वारा एंट्री टैक्स वसूला जा रहा है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने पैरवी की. (high court strict on Cantt Board)

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