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बीएड डिग्रीधारकों के प्राइमरी टीचर पोस्टिंग मामले में हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, जानें क्या है पूरा मामला

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Nov 24, 2023, 7:51 PM IST

Updated : Nov 24, 2023, 9:00 PM IST

Jabalpur High Court Hearing: एमपी में प्राइमरी टीचर की पोस्टिंग से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए पूरे मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अब सरकार कोर्ट के इस सवाल के जवाब से बच नहीं सकती है. वहीं, पूरे मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को की जाएगी.

Jabalpur High Court
जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारकों के प्राइमरी टीचर की पोस्टिंग मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को की जाएगी. साथ ही सरकार को भी इस पूरे मामले में जवाब देना जरूरी है. आइए समझते हैं, पूरा मामला...

क्या है मामला: दरअसल, शुक्रवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने प्राइमरी टीचर्स की पोस्टिंग से जुड़े मामले में सुनवाई की. साल 2018 में प्राइमरी टीचर्स की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी. इसके बाद कई डीएलएड छात्रों ने चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की. वहीं, अब बड़ी संख्या में बीएड के उम्मीदवारों ने भी आवेदन लगाए. इससे पहले पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने पूरे मामले में सख्त रुख अपनाते हुए, ओआईसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी की थी. ऐसा तब होगा, जब शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है.

NCTE की अधिसूचना को दी चुनौती: इधर, याचिकाकर्ता के वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना है कि प्राइमरी टीचर भर्ती को लेकर डीएलएड के छात्रों ने चुनौती दी है. याचिका दायर करने वाले जबलपुर समेत कई शहरों के छात्र शामिल है. अधिसूचना में सिर्फ बीएड के छात्रों को पात्र माना गया है. दरअसल, बीएड के छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स करने की शर्त रखी गई है. जिसका अभी तक सिलेबस तक तैयार नहीं किया गया है. ये कोर्स छात्रों को पोस्टिंग के दो साल के भीतर करना होगा. वहीं, 2018 के बाद कई लोगों को नियुक्ति दे दी गई है.

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क्या है मामला: दरअसल, शुक्रवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने प्राइमरी टीचर्स की पोस्टिंग से जुड़े मामले में सुनवाई की. साल 2018 में प्राइमरी टीचर्स की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी. इसके बाद कई डीएलएड छात्रों ने चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की. वहीं, अब बड़ी संख्या में बीएड के उम्मीदवारों ने भी आवेदन लगाए. इससे पहले पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने पूरे मामले में सख्त रुख अपनाते हुए, ओआईसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी की थी. ऐसा तब होगा, जब शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है.

NCTE की अधिसूचना को दी चुनौती: इधर, याचिकाकर्ता के वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना है कि प्राइमरी टीचर भर्ती को लेकर डीएलएड के छात्रों ने चुनौती दी है. याचिका दायर करने वाले जबलपुर समेत कई शहरों के छात्र शामिल है. अधिसूचना में सिर्फ बीएड के छात्रों को पात्र माना गया है. दरअसल, बीएड के छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स करने की शर्त रखी गई है. जिसका अभी तक सिलेबस तक तैयार नहीं किया गया है. ये कोर्स छात्रों को पोस्टिंग के दो साल के भीतर करना होगा. वहीं, 2018 के बाद कई लोगों को नियुक्ति दे दी गई है.

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Last Updated : Nov 24, 2023, 9:00 PM IST
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