जबलपुर। सतना जिले की मझगांव तहसील अंतर्गत चित्रकूट रोड पर स्थित माध्यमिक शाला की भूमि पर अतिक्रमण काबिज होने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. चीफ जस्टिस मोह. रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से कहा गया कि तहसीलदार व कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी अतिक्रमणकारी काबिज है, जिन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है. युगलपीठ ने दो माह में कलेक्टर को जांच कर अतिक्रमण होने पर उसे तत्काल हटाने व वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिये हैं.
यह जनहित का मामला सतना मझगांव निवासी पीताम्बर प्रसाद गर्ग की ओर से दायर किया गया था. जिसमें कहा गया था कि मझगांव तहसील अंतर्गत चित्रकूट रोड स्थित स्कूल व अन्य शासकीय भूमि पर वर्षों से अतिक्रमणकारी काबिज हैं. जिसकी शिकायत पर तहसीलदार व कलेक्टर ने उक्त अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये थे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है. मामले में सचिव राजस्व विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी सतना, कलेक्टर सतना, एसडीओ राजस्व व तहसीलदार मझगांव को पक्षकार बनाया गया था. सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश के साथ मामले का पटाक्षेप कर दिया, हालांकि विस्तृत आदेश फिलहाल प्रतीक्षित है.